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पिछले कुछ वर्षों से डिजिटल लेन-देन तेजी से बढ़ा है और बैंकिंग से लेकर शॉपिंग तक ऑनलाइन तरीके से हो रहा है. किसी को खाते में पैसे भेजने के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं रह गई है बल्कि इसे घर बैठे ही कर सकते हैं. हालांकि कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी गलती की वजह से किसी अन्य के खाते में पैसा चला जाता है जिसे आपने नहीं भेजा था. इस परिस्थिति में आपको पैसे वापस मिलने की संभावना तो रहती है लेकिन इसकी एक प्रक्रिया होती है. हालांकि यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी अन्य के खाते में गलती से गए पैसे तभी वापस मिल सकते हैं जब वह शख्स इसके लिए तैयार हो, जिसके खाते में पैसे वापस गए हों. बैंक इसमें माध्यम का काम करेगा.
अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड या दोनों में टाइपिंग एरर के चलते अधिकतर यह समस्या होती है. अगर ऐसे अकाउंट नंबर में पैसे भेजे गए जो एग्जिस्ट ही नहीं करते तो अपने आप वापस आ जाएगा लेकिन अगर किसी शख्स के खाते में पैसे गए हैं तो उसके लिए एक प्रक्रिया का पालन करना होगा. अगर बैंक आपकी शिकायत पर कुछ नहीं करता है तो आप Ombudsman के पास जा सकते हैं जो बिना किसी साइड का पक्ष लिए आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करेगा.
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गलत ट्रांजैक्शन होने पर तुरंत बैंक को सूचित करें.
- बैंक डिटेल्स की जानकारी देते हुए यह साबित करना पड़ेगा कि आपने गलत खाते में पैसे भेज दिए.
- अगर आपने ऐसे शख्स के खाते में पैसे भेज दिए जिसका नाम वही है जिसके खाते में आप पैसे भेजने वाले थे तो इसका प्रमाण देना होगा.
- बैंक को पूरे मामले की सूचना एक मेल के जरिए दें और पूरी प्रक्रिया का ट्रैक रिकॉर्ड रखें.
- बैंक इस पूरे मामले में फैसिलिटेटर के तौर पर काम करेगा और जिस खाते में पैसे गए हैं, उसके ब्रांच नाम और कांटैक्ट नंबर की डिटेल्स आपको दे सकता है.
- अगर आपने जिसके खाते में पैसे भेजे हैं, वह भी उसी बैंक का ग्राहक है जिसके आप हैं तो बैंक आपके बिहाफ पर बेनेफिशिएरी से संपर्क कर पैसे वापस भेजने के लिए रिक्वेस्ट करेगा.
- बेनेफिशिएरी के सहमत होने की स्थिति में 7 वर्किंग डेज में आपके खाते में पैसे वापस आ जाएंगे.
- अगर बेनेफिशिएरी किसी अन्य ब्रांच का है तो आपको खुद उस ब्रांच में जाकर बैंक मैनेजर से मिलकर सॉल्यूशन के लिए बात करनी होगी.
अगर बेनेफिशिएरी राशि लौटाने से मना करे तो
- गलती से बैंक खाते में पैसे चले जाने पर बिना बेनेफिशिएरी की सहमति के इसे वापस नहीं पाया जा सकता है.
- ऐसी स्थिति में प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल हो जाती है. अपने बैंक को मामले की पूरी जानकारी दें. आपको आईडी प्रूफ, एड्रेस और बैंक द्वारा मांगी गई अन्य जानकारियां उपलब्ध करानी होंगी.
- इस पूरे मामले में मेल के जरिए कम्युनिकेशन करें ताकि ट्रैक रिकॉर्ड रखने में मदद मिले.
- बेनेफिशिएरी द्वारा पैसे लौटाने से मना करने पर कानूनी कार्रवाई का भी विकल्प अपना सकते हैं.
(सोर्स- पॉलिसीबाजारडॉटकॉम)
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