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ITR Filing: आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख आज, वक्त पर दाखिल करने से चूके तो करना होगा ये काम

ITR Filing: बीते वित्त वर्ष के दौरान अर्जित किए गए पैसे के लिए मौजूदा एसेसमेंट ईयर में आईटीआर फाइल करने से चूक गए तो आगे की प्रक्रिया जानने के लिए यहां देख सकते हैं.

ITR Filing: बीते वित्त वर्ष के दौरान अर्जित किए गए पैसे के लिए मौजूदा एसेसमेंट ईयर में आईटीआर फाइल करने से चूक गए तो आगे की प्रक्रिया जानने के लिए यहां देख सकते हैं.

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FE Hindi Desk
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इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने की आज अंतिम तारीख है. (Photo: Pixabay)

इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने की आज अंतिम तारीख है. अब तक एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 6 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं. इनकम टैक्स किसी व्यक्ति की वार्षिक आय पर लगाया जाता है. इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक 1 अप्रैल से इनकम की गिनती शुरू होती है और अगले कैलेंडर ईयर में 31 मार्च तक की जाती है. इस अवधि को वित्त वर्ष कहते हैं.

मौजूदा वित्त वर्ष में पिछले वित्त वर्ष के दौरान अर्जित किए गए इनकम पर आईटीआर फाइल करना होता है. इस मामले में चालू वित्त वर्ष को एसेसमेंट ईयर के तौर पर जाना जाता है. अगर आप पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित इनकम पर मौजूदा एसेसमेंट ईयर में आईटीआर फाइल करने से चूक गए किन-किन पड़ावों से गुजरना होगा यहां देख सकते हैं.

वक्त पर आईटीआर फाइल करने से चूके तो भरना पड़ेगा जुर्माना

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सभी इनकम टैक्सपेयर्स को आईटीआर फाइल करना चाहिए. 31 जुलाई 2023 यानी आज के दिन एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख है. अगर आप वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित किए गए पैसे के लिए वर्तमान एसेसमेंट ईयर में वक्त पर आईटीआर फाइल करने से चूक गए हैं, तो विलंब शुल्क देकर बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं. बिलेटेड आईटीआर फाइल करते वक्त आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234F के तहत निर्धारित इनकम टैक्सपेयर्स को 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ता है. ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी बीते वित्र वर्ष के दौरान 5 लाख रुपये से अधिक इनकम नहीं रही है तो उन्हें 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा.

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आईटीआर फाइल न करने पर होगा ये नुकसान

  • अगर इनकम टैक्सपेयर्स बीते वित्र वर्ष के दौरान अर्जित किए गए धन पर मौजूदा एसेसमेंट इयर में आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो वे इस दौरान हुए घाटे को अगले वित्त वर्ष में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे.
  • इसके अलावा अगर इनकम टैक्सपेयर्स अपना आईटीआर फाइल करने से चूक जाते हैं, तो धारा 270ए के तहत नहीं बताए गए इनकम पर 200 फीसदी तक जुर्माना देना पड़ सकता है.
  • अगर कोई इनकम टैक्सपेयर्स आयकर विभाग से नोटिस मिलने के बाद भी जानबूझकर अपना आईटीआर फाइल करता हैं, तो उन्हें विभाग की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है.
Income Tax Department Itr Filing Itr Income Tax Returns