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NPS : ट्रेडर्स को नहीं भा रही मोदी सरकार की पेंशन देने वाली स्कीम, 6 राज्यों में ही 1000 से ज्यादा आवेदन

मोदी सरकार ने पिछले साल देश के छोटे कारोबारियों को बुढ़ापे में मंथली पेंशन देने की योजना का एलान किया था.

मोदी सरकार ने पिछले साल देश के छोटे कारोबारियों को बुढ़ापे में मंथली पेंशन देने की योजना का एलान किया था.

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Sushil Tripathi
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EPFO released Rs 868 crore pension along with Rs 105 crore arrear on account of the restoration of commuted value of the pension.

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NPS for Traders and Self Employed Persons : मोदी सरकार ने पिछले साल देश के छोटे कारोबारियों को बुढ़ापे में मंथली पेंशन देने की योजना का एलान किया था. इस योजना का नाम पहले प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना रखा गया है. जिसे अब एनपीएस फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉएड परसंस कर दिया गया है. जहां सरकार की दूसरी पेंशन योजनाओं को लोगों को शानार रिस्पासं मिला है, वहीं ट्रेडर्स में एनपीएस फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉएड परसंस योजना परवान नहीं चढ़ पा रही है. योजना शुरू करने के 7 महीने बाद भी अबतक इससे सिर्फ 38 हजार लोग ही जुड़े हैं. यह छोटे कारोबारियों को सामाजिक सुरक्षा देने की पहल है, जिसके तहत उन्हें 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये मंथली पेंशन मिलेगी.

6 राज्यों में ही 1000 से ज्यादा आवेदन

उत्तर प्रदेश: 11003

आंध्र प्रदेश: 5636

छत्तीसगढ़: 5579

गुजरात: 3126

चंडीगढ़: 1815

हरियाणा: 1753

महाराष्ट्र: 888

बिहार: 877

कर्नाटक: 843

उत्तराखंड: 778

युवा कारोबारियों में कम दिलचस्पी

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इस स्कीम के तहत युवा कारोबारियों ने, जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच है, कम रिस्पांस दिया है. कुल रजिस्ट्रेशन में 18 से 25 साल वाले ट्रेडर्स की संख्या 9306 है. 26 से 35 साल वालों की संख्या 19364 है. जबकि 36 से 40 साल वालों की संख्या 9309 है. इसमें पुरूषों की संख्या 23150, जबकि महिलाओं की संख्या 14824 है.

3 करोड़ को लाभ देने का लक्ष्य

योजना लांच करते समय माना जा रहा था कि इसके जरिए 3 करोड़ से ज्यादा खुदरा कारोबारी, दुकानदारों और स्वरोजगार करने वालों को को लाभ मिलेगा. योजना से जुड़ने वाले कारोबारियों की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए. प्रधानमंत्री लघु व्यापारिक मानधन योजना का लाभ उन सभी कारोबारियों को मिलेगा जिनका जीएसटी के तहत सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है.

योग्यता क्या है

स्कीम से जुड़ने वाला रिटेल कारोबारी या दुकान का मालिक या सेल्फ एम्प्लॉएड होना चाहिए.

सब्सक्राइबर की उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए.

सब्सक्राइबर्स की एनुअल इनकम 1.5 करोड़ सालाना से कम होनी चाहिए.

EPF/NPS/ESIC सब्सक्राइबर्स हैं तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

PM-SYM के बेनेफिशियरी को भी यह लाभ नहीं मिलेगा.

अगर इनकम टैक्स जमा करते हैं तो स्कीम से नहीं जुड़ सकते हैं.

कैसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. पेंशन योजना में सरकार भी बराबर का योगदान करेगी. योजना का फायदा लेने के लिए नियम को बहुत आसान बनाया गया है. खास बात है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड और IFSC कोड के साथ सेविंग्स बैंक अकाउंट या जनधन खाता होना चाहिए.

कितना योगदान जरूरी

योजना में 18 साल से 40 साल के लोग जुड़ सकते हैं, जिनका योगदान उनकी उम्र पर निर्भर है. 18 साल के हैं तो 55 रुपये मंथली योगदान, 29 की उम्र है तो 100 रुपये मंथली योगदान और 40 की उम्र है तो 200 रुपये का मंथली योगदान 60 की उम्र तक करना होगा. सरकार भी अपनी ओर से इतनी ही रकम चााते में जमा करेगी.

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