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आइए जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस के साथ आप किन तरीकों से इनकम टैक्स बचा सकते हैं.
आइए जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस के साथ आप किन तरीकों से इनकम टैक्स बचा सकते हैं.Income tax: साल 2019 खत्म होने जा रहा है और नया साल आ रहा है. इस दौरान आप यह भी सोच रहे होंगे कि आपने इस साल कितने टैक्स की बचत की और आपकी वित्तीय स्थिति में कितना सुधार हुआ. सालाना टैक्स को बचाने का सबसे अच्छा तरीका कि ऐसी जगह निवेश करना जिसमें रिस्क कम से कम है. इसमें स्वास्थ्य बीमा एक बेहतरीन विकल्प है. स्वास्थ्य बीमा में आप मुश्किल के समय में मेडिकल खर्च से तो बचते ही हैं, इससे आपको टैक्स छूट भी मिलती है.
फाइनेंस एक्ट (इंडिया) के मुताबिक, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए किए गए प्रीमियम का भुगतान आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के अंदर टैक्स बेनेफिट देता है. आइए जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस के साथ आप किन तरीकों से इनकम टैक्स बचा सकते हैं.
अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस
आप स्वयं, अपने जीवनसाथी और बच्चों के लिये हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के अंदर 25,000 रुपये तक की कटौती हासिल कर सकते हैं. उदाहरण के लिये अगर अजय की उम्र 38 साल है, उसकी पत्नी 34 साल की है और उसके बेटे क्षितिज की उम्र 4 साल है, तो अजय अपने परिवार के हेल्थ इंश्योरेंस के लिये अधिकतम 25,000 रुपये का क्लेम कर सकता है.
अपने और माता-पिता (60 साल से कम उम्र) के लिए
अगर आपके पास परिवार है और आश्रित माता-पिता हैं, तो आप अपने माता-पिता के लिए इंश्योरेंस लेकर 25,000 रुपये की अतिरिक्त छूट भी ले सकते हैं. कुल मिलाकर आप 50,000 रुपये की कटौती का दावा कर सकते हैं. मान लीजिए अजय के पिता 59 साल और माता 57 साल की हैं, तो अजय उनका हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के लिये 25,000 रुपये का एडिशनल बेनेफिट ले सकता है. इस तरह अजय कुल 50,000 रुपये की कटौती क्लेम सकता है, जिसमें 25,000 रुपये अपने और 25,000 रुपये माता-पिता के लिए हैं.
अपने और माता-पिता (60 साल से ज्यादा उम्र) के लिए
अगर आपके माता-पिता आश्रित हैं और दोनों में से किसी एक की उम्र 60 साल से ज्यादा है, तो आप 50000 रुपये तक का टैक्स बेनेफिट ले सकते हैं. तो कुल टैक्स बेनेफिट 75,000 रुपये हो जाता है.
उदाहरण के लिए, अपने परिवार के अलावा आपके पास आश्रित माता-पिता हैं और पिता की उम्र 71 साल और माता की उम्र 68 साल है, तो आप उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के लिए 50,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ ले सकते हैं. कुल बेनेफिट जो आप ले सकते हैं, वह 75,000 रुपये हुआ. (अपना 25,000 रुपये और माता-पिता का 50,000 रुपये )
अपने (60 साल से ज्यादा) और माता-पिता (60 साल से ज्यादा) के लिए
अगर परिवार का कोई एक सदस्य -स्वयं, जीवनसाथी या बच्चा 60 साल से ज्यादा उम्र का है, तो आप 50,000 रुपये तक टैक्स बेनेफिट क्लेम कर सकते हैं. इसके अलावा 60 साल से ज्यादा के माता-पिता का मेडिकल इंश्योरेंस 50,000 रुपये का टैक्स बेनेफिट दिलवाएगा. इस तरह कुल कटौती सालाना 1 लाख रुपये की हुई.
उदाहरण के लिए, आपकी उम्र 65 साल है और पिता की आयु 90 साल है, तो 1 लाख का फायदा मिलेगा. इसमें खुद का 50,000 रुपये और माता-पिता के 50,000 रुपये शामिल है.
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प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर छूट
रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए किये गये भुगतान पर 5,000 रुपये तक की टैक्स कटौती ले सकते हैं. हालांकि, कुल छूट की सीमा 25,000 रुपये/ 30,000 रुपये उस केस के मुताबिक रहेगी. यह कटौती, आपके पार्टनर, बच्चे या माता-पिता भी ले सकते हैं.
मान लीजिए, अजय ने अपने, पत्नी और बच्चे के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय 22,000 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान किया है. इसके अलावा वह अपना और पत्नी का हेल्थ चेकअप कराता है, जिसके लिये वह 5,000 रुपये का भुगतान करता है.
अब अजय इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के अंदर अधिकतम 25,000 रुपये की कटौती का क्लेम कर सकता है. इसमें 22,000 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए और 3,000 हेल्थ चेकअप के हैं. प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए छूट 3,000 रुपये सीमित की गई है क्योंकि इस केस में कुल कटौती 25,000 रुपये से ज्यादा नहीं हो सकती.
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