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अब मिनटों में ऑनलाइन मिल जाएगा PAN, सिर्फ देना होगा आधार नंबर

CNBC आवाज की खबरों के मुताबिक, इनकम टैक्स विभाग जल्द ही एक ऐसी सुविधा लॉन्च करने जा रहा है जिससे आधार डाटाबेस का इस्तेमाल करके पैन मिनटों में उपलब्ध कराया जाएगा.

CNBC आवाज की खबरों के मुताबिक, इनकम टैक्स विभाग जल्द ही एक ऐसी सुविधा लॉन्च करने जा रहा है जिससे आधार डाटाबेस का इस्तेमाल करके पैन मिनटों में उपलब्ध कराया जाएगा.

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IT department to start instant pan online facility soon aadhar only required

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IT department to start instant pan online facility soon aadhar only required Representational Image

अगर आप परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) बनवाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. अब पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. अब पैन आपको मिनटों में ऑनलाइन मिल जाएगा. CNBC आवाज के मुताबिक, इनकम टैक्स विभाग जल्द ही एक ऐसी सुविधा लॉन्च करने जा रहा है जिससे आधार डाटाबेस का इस्तेमाल करके पैन मिनटों में उपलब्ध कराया जाएगा. यह सुविधा उन लोगों के लिए भी होगी जिनके पास पैन मौजूद है और उन्हें डुप्लीकेट पैन चाहिए.

आधार के अलावा किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं

ई-पैन की सुविधा बिना किसी चार्ज के होगी और रियल टाइम बेसिस के नजदीक होगी. आपको ई पैन के लिये अपना आधार नंबर देना होगा और फिर वन टाइम पासवर्ड (OTP) से आपकी जानकारी का वेरिफिकेशन होगा. आधार में ही आपकी कई जानकारियां जैसे घर का पता, पिता का नाम, जन्म की तारीख आदि ऑनलाइन मिल जाएंगी. इसलिए कोई दूसरा दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी. जैसे ही पैन जनरेट हो जाएगा, वैसे ही व्यक्ति अपना पैन ले सकता है.

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इस सिस्टम में QR CODE के साथ पैन मिल जाएगा और QR CODE स्कैन करने पर पूरी डिटेल मिल जाएगी. इसके बाद PAN का प्रिंट भी निकाला जा सकता है. CNBC आवाज के मुताबिक, कुछ हफ्तों में यह सेवा शुरु हो जाएगी. इसके लिए वित्त मंत्रालय पहल कर रहा है. QR CODE में जानकारी को कोई साइबर अपराधी धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेगा.

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अगले कुछ हफ्तों में शुरू होगी सुविधा

इस सुविधा के पाइलेट प्रोजेक्ट में आठ दिन में 62,000 ई-पैन मुहैया कराएं गए हैं. अब इस सुविधा को अगले कुछ हफ्तों में राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया जाएगा और इसे सभी टैक्सपैयर्स के लिए मुहैया कराया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, जिसके आधार पर पैन के लिए आधार नंबर को लिंक करना का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा सरकार ने पैन को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य किया है जिसके लिए 31 दिसंबर आखिरी तारीख है. और अब जिन लोगों के पास पैन नहीं है, उन्हें आधार पर तुरंत मिल जाएगा.