scorecardresearch

PAN Aadhaar Link Last Date: पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ी, इस तारीख तक नहीं कराया लिंक, तो बेकार हो जाएगा आपका पैन कार्ड

एक बार अगर आपका पैन कार्ड बंद हो गया तो आप आगे ऐसा कोई लेन-देन नहीं कर पाएंगे जहां पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य हो.

एक बार अगर आपका पैन कार्ड बंद हो गया तो आप आगे ऐसा कोई लेन-देन नहीं कर पाएंगे जहां पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य हो.

author-image
FE Online
New Update
PAN Aadhaar Link Last Date

आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है.

PAN Aadhaar Link Last Date: आधार कार्ड (Aadhar Card) को पैन कार्ड (PAN Card) से जोड़ने की डेडलाइन 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है. यह समय सीमा 30 सितंबर 2021 को खत्म हो रही थी. जिन लोगों ने अब तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं करवाया है उनके पास इसके लिए छह महीने का वक्त और है. करदाताओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पहले भी इस तारीख को आगे बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 किया था. इसे एक बार फिर बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है.

काम का नहीं रह जाएगा पैन कार्ड

इनकम टैक्स की वेबसाइट के मुताबिक अगर आपने अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो यह काम करना बंद कर देगा. आज के समय में आधार कार्ड और पैन कार्ड काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने से लेकर बड़े बैंकिंग ट्रांजैक्शन तक के लिए आधार को पैन कार्ड से लिंक करना जरूरी है. एक बार अगर आपका पैन कार्ड बंद हो गया तो आप आगे ऐसा कोई लेन-देन नहीं कर पाएंगे जहां पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य हो. आयकर विभाग ने 18 ऐसे वित्तीय लेन-देन को चिन्हित किया है जहां पैन कार्ड का उल्लेख करना अनिवार्य है. ये ट्रांजेक्शन तभी किए जा सकेंगे जब आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड से लिंक्ड हो.

क्या है प्रक्रिया

Advertisment

आधार को पैन कार्ड से जोड़ने के लिए आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जा सकते हैं. इसके अलावा, लॉग-इन क्रेडेंशियल का उपयोग भी किया जा सकता है. हालांकि लॉग-इन के बिना भी आधार और पैन को लिंक किया जा सकता है. आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि ITR दाखिल करने के लिए आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य है.

Income Tax Returns