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Last Time Checklist: 31 मार्च से पहले निपटा लें कुछ जरूरी काम, चेक लिस्ट से मिलाएं कि क्या है बाकी ताकि बाद में न हो दिक्कत

Last Time Checklist: चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अब एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है. ऐसे में 31 मार्च से पहले कुछ काम जरूर निपटा लेने चाहिए.

Last Time Checklist: चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अब एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है. ऐसे में 31 मार्च से पहले कुछ काम जरूर निपटा लेने चाहिए.

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taxpayers should complete some tasks including tax related before 31st march

31 मार्च से पहले आपको टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश से लेकर एडवांस टैक्स का भुगतान जैसा काम निपटाना है.

Last Time Checklist:चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अब एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है. ऐसे में 31 मार्च से पहले कुछ काम जरूर निपटा लेने चाहिए. 31 मार्च से पहले आपको टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश से लेकर एडवांस टैक्स का भुगतान जैसा काम निपटाना है. इसके अलावा अगर आपने अब तक आधार और पैन को लिंक नहीं कराया है तो पैन कार्ड के इनएक्टिव होने के जोखिम से खुद को बचाना है. अगर आप टैक्स पेयर हैं तो 31 मार्च से पहले नीचे दिए गए चेकलिस्ट को देखकर तय कर लें कि आपने इसे कर लिया है या नहीं

आधार कार्ड को पैन से लिंक करा लें

अगर आप टैक्सपेयर हैं और आपका आधार कार्ड अभी पैन से लिंक नहीं है तो इसे 31 मार्च 2022 से पहले पूरा कर लें. अगर 31 मार्च तक आधार कार्ड पैन से लिंक नहीं कराया है तो पैन निष्क्रिय हो सकता है और 10 हजार रुपये की पेनाल्टी लग सकती है. इसे लिंक करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है और इसे ऑनलाइन भी इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉग इन करके लिंक कर सकते हैं.

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फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अपने सभी एक्टिव अकाउंट्स की फिर से केवाईसी

आरबीआई के दिशा-निर्देशों के मुताबिक सभी बैंक खाते और वित्तीय संस्थानों से जुड़े खाते या डीमैट अकाउंट, शेयर ट्रेडिंग कंपनी जैसी सर्विसेज की केवाआईसी हर दो साल में दोबारा करा लेनी चाहिए ताकि खाता एक्टिव रहे. इस साल केवाईसी पूरी करने की डेडलाइन 31 मार्च 2022 तक बढ़ाई गई है.

एडवांस टैक्स का भुगतान

सैलरी के अलावा अन्य स्रोत से आय कमाने वाले एसेसी को 31 मार्च के पहले अपना एडवांस टैक्स क्लियर कर लेना चाहिए, अगर उनकी टैक्स लायबिलिटी वित्त वर्ष में 10 हजार रुपये से अधिक होने का अनुमान है. पिछले इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट 15 मार्च 2022 थी. इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक सैलरीड लोगों से कंपनियां इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स) ले लेती हैं. इसके बाद एसेसी को आय के अन्य स्रोत से अनुमानित आय पर टैक्स की गणना करनी चाहिए और अगर यह 10 हजार रुपये से अधिक है तो एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा.

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टैक्स बचाने के लिए निवेश

इनकम टैक्स के कई सेक्शन के तहत टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है जैसे कि सेक्शन 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये के निवेश पर एसेसी अधिकतम 46800 रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं. हालांकि इसका फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि सभी निवेश 31 मार्च से पहले हो जाने चाहिए तभी इसे क्लेम कर सकेंगे. हालांकि यहां ध्यान रखें कि टैक्स बचाना मुख्य उद्देश्य न हो बल्कि निवेश हो.

छूट चुके टैक्स रिटर्न को फाइल करें

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए एसेसी को अपना टैक्स रिटर्न 31 दिसंबर 2021 तक फाइल करना था जो कि एक्सटेंडेड ड्यू डेट था. अगर यह डेट भी मिस हो गई हो तो इसे 31 मार्च 2022 तक फाइल कर सकते हैं. हालांकि अब एसेससी को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 434एफ के तहत पेनाल्टी देनी होगी. पेनाल्टी की रकम ग्रॉस इनकम पर निर्भर करेगी. अगर 2.5 लाख-5 लाख रुपये की ग्रॉस इनकम है तो 1 हजार रुपये देनी होगी. 5 लाख रुपये से अधिक की ग्रॉस इनकम होने पर पेनाल्टी 10 हजार रुपये है लेकिन कोरोना महामारी के चलते 5 हजार रुपये की राहत दी गई है.

(Article: Deepak Jain, Chief Executive, TaxManager.in – Tax e-Filing and Compliance Management Portal)

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