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जल्द बैन हो Tik Tok, मद्रास HC का केंद्र सरकार को निर्देश

Tik Tok - मद्रास हाई कोर्ट ने अश्लील कंटेट की वजह से केंद्र सरकार से टिक-टॉक को बैन करने को कहा.

Tik Tok - मद्रास हाई कोर्ट ने अश्लील कंटेट की वजह से केंद्र सरकार से टिक-टॉक को बैन करने को कहा.

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FE Online
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ban tik tok madras high court asks central government

टिक-टॉक ऐप इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे देशों में बैन हो चुका है.(Image : Reuters)

ban tik tok madras high court asks central government टिक-टॉक ऐप इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे देशों में बैन हो चुका है.(Image : Reuters)

Tik Tok : मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने केंद्र सरकार को कहा कि वह मोबाइल वीडियो ऐप 'टिक टॉक' को डाउनलोड करने पर रोक लगाए. कोर्ट ने मीडिया से भी कहा है कि वह टिक टॉक पर बनी किसी भी वीडियो को न चलाएं. हाई कोर्ट ने कहा कि टिक टॉक के वीडियो में अश्लील कंटेट होता है.

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जस्टिस एन किरूबाकरण और जस्टिस एसएस सुंदर की बेंच ने ने केंद्र सरकार से पूछा, 'सरकार को जवाब देना होगा कि क्या वह ऐसा कोई कानून लाएगी, जैसा कि अमेरिका की सरकार बच्चों को साइबर क्राइम का शिकार बनने से बचाने के लिए चिल्ड्रेन्स ऑनलाइन प्रिवेसी प्रोटेक्शन ऐक्ट के तहत लाई है.'

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इंडोनेशिया और बांग्लादेश में बैन हो चुका है Tik Tok

कोर्ट ने कहा कि टिक-टॉक से जुड़े खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और ये ऐप पहले से ही इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे देशों में बैन हो चुका है.

कोर्ट में याचिका दायर करके ऐप को बैन करने की मांग की गई थी. फरवरी महीने में तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एम मनिकंदन ने कहा था कि राज्य सरकार केंद्र से इस ऐप को बैन करने की मांग करेगी. चीन में बनी इस ऐप को 10 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय इस्तेमाल करते हैं