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दिल्ली हाई कोर्ट से Facebook Whatsapp को तगड़ा झटका, प्रतिस्पर्धा आयोग के जांच आदेश के खिलाफ याचिका खारिज

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स Facebook और Whatsapp को आज गुरुवार 22 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट से तगड़ा झटका मिला है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स Facebook और Whatsapp को आज गुरुवार 22 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट से तगड़ा झटका मिला है.

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FE Online
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delhi HC dismisses Facebook WhatsApp pleas against CCI order to probe privacy policy

सीसीआई ने 24 मार्च को वाट्सऐप के नए प्राइवेसी नियमों के खिलाफ जांच का आदेश दिया था.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स Facebook और Whatsapp को आज गुरुवार 22 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट से तगड़ा झटका मिला है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की एक याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें देश की प्रतिस्पर्धा नियामक सीसीआई के आदेश के खिलाफ अपील की गई थी. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने वाट्सऐप के नए प्राइवेसी नियमों के खिलाफ जांच का आदेश दिया था जिसके खिलाफ फेसबुक वाट्सऐप ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था.

कोर्ट ने कहा कि फेसबुक और वाट्सऐप की याचिका में कोई आधार नहीं दिखता है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) के निर्देश पर रोक लगा दिया जाए.

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24 मार्च को सीसीआई ने दिया था आदेश

सीसीआई ने 24 मार्च को वाट्सऐप के नए प्राइवेसी नियमों के खिलाफ जांच का आदेश दिया था. प्रतिस्पर्धा आयोग के मुताबिक यूजर्स का डेटा वाट्सऐप फेसबुक की अन्य कंपनियों के साथ किस तरीके से साझा करेगा, यह पूरी तरह पारदर्शी नहीं है, इसके अलावा यह वालंटरी बेस्ड भी नहीं है और इसे लेकर यूजर्स से कोई स्पेशिफिक कंसेंट नहीं लिया जा रहा है. इन सब चिंताओं के चलते प्रतिस्पर्धा आयोग 60 दिनों के बाद एक कंक्लूजन पर पहुंचा और 24 मार्च को इसे लेकर जांच का आदेश दे दिया.

फेसबुक वाट्सऐप की दलील, सुप्रीमकोर्ट में केस लंबित

सीसीआई द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में सोशल मीडिया साइट्स ने दलील दी थी कि यह मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में पेंडिंग है. ऐसे में फेसबुक वाट्सऐप का कहना था कि जब कोर्ट में पहले से ही मामला पेंडिंग है तो सीसीआई को इस पर जांच का आदेश नहीं देना चाहिए. हालांकि सीसीआई का कहना था कि उसके सामने जो मामला आया है, वह डेटा शेयरिंग, डेटा कलेक्शन और टार्गेटेड एडवरटाइजिंग से जुड़ा हुआ है.