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केंद्र सरकार ने बुधवार को ट्विटर के खिलाफ नोटिस जारी किया है.
केंद्र सरकार ने बुधवार को ट्विटर के खिलाफ नोटिस जारी किया है. नोटिस में सरकार ने उसके किसान जनसंहार हैशटैग से संबंधित कंटेंट/ अकाउंट्स को हटाने के आदेश का पालन करने के लिए कहा है. पीटीआई के मुताबिक, ट्विटर ने आदेश के बावजूद अकाउंट्स, ट्वीट को अनब्लॉक कर दिया है. ट्विटर को सरकार के आदेश का पालन नहीं करने के लिए कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.
Govt has issued notice to Twitter to comply with its order to remove contents/accounts related to farmer genocide. Content With (Modi Planning Farmer Genocide) hashtag was posted on Twitter which was designed to inflame passions, hatred & factually incorrect: Sources pic.twitter.com/riKOaDj3z2
— ANI (@ANI) February 3, 2021
ट्विटर सरकार के निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य
पीटीआई के मुताबिक, सरकारी सूत्रों ने कहा कि ट्विटर ने अकाउंट्स और ट्वीट को ब्लॉक करने के आदेश के बावजूद एकतरफा अनब्लॉक कर दिया. ट्विटर एक इंटरमिडियरी है और सरकार के निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य है. इसके साथ कहा गया है कि प्लेटफॉर्म को सरकारी आदेश का पालन नहीं करने के लिए कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.
सरकारी नोटिस में आधे दर्जन से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की बात की गई है, जिसमें संवैधानिक बेंच शामिल हैं. इनमें बात की गई है कि सार्वजनिक आदेश क्या होता है और अथॉरिटीज के अधिकार क्या हैं. आईटी मंत्रालय के सूत्रों ने जोर दिया कि ट्विटर अदालत की भूमिका को मानकर अनुपालन नहीं करने को सही नहीं बता सकता है.
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इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने हाल ही में, ट्विटर को करीब 250 ट्वीट या ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था जो 30 जनवरी को फर्जी, उकसाने वाले ट्वीट कर रहे थे. जो इन हैशटैग के साथ थे, जिनमें मोदी सरकार को किसानों का नरसंहार की योजना का आरोप लगाया जा रहा था, जिसमें आगे कोई प्रमाण नहीं था.