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Income Tax Calculator: नए टैक्स सिस्टम में ऐसे पता करें इनकम टैक्स देनदारी, आयकर विभाग लाया ई-कैलकुलेटर

इनकम टैक्स विभाग ने नए टैक्स स्लैब के मुताबिक अपने टैक्स का आंकलन करने के लिए ई-कैलकुलेटर लॉन्च किया है.

इनकम टैक्स विभाग ने नए टैक्स स्लैब के मुताबिक अपने टैक्स का आंकलन करने के लिए ई-कैलकुलेटर लॉन्च किया है.

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Income Tax Calculator: नए टैक्स सिस्टम में ऐसे पता करें इनकम टैक्स देनदारी, आयकर विभाग लाया ई-कैलकुलेटर

इनकम टैक्स विभाग ने नए टैक्स स्लैब के मुताबिक अपने टैक्स का आंकलन करने के लिए ई-कैलकुलेटर लॉन्च किया है.

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इनकम टैक्स विभाग (Income Tax India) ने नए टैक्स स्लैब के मुताबिक अपने टैक्स का आकलन करने के लिए ई-कैलकुलेटर लॉन्च किया है. अधिकारियों ने बताया कि इससे बजट में हुए एलान के मुताबिक, जिन लोगों ने नई व्यवस्था को चुना है, उनको बिना डिडक्शन और छूट के अपना आईटीआर फाइल करने में मदद मिलेगी. इसमें कैलकुलेटर के साथ एक टेबल दी गई है, जिसमें पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स की तुलना की गई है. यह कैलकुलेटर और टेबल आपको इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर मिल जाएगा.

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इस वेब पोर्टल का इस्तेमाल अलग-अलग स्लैब में आने वाले टैक्सपेयर्स इलेक्ट्रॉनिक इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए कर सकते हैं. इसमें तीन श्रेणियों के टैक्सपेयर्स- समान्य नागरिक (60 साल से कम उम्र), वरिष्ठ नागरिक (60-79 साल की उम्र) और सुपर सीनियर सिटीजन (79 साल से ज्यादा उम्र) अपना टैक्स का आकलन कर सकते हैं.

कैसे कैलकुलेशन होगा?

इसमें टैक्सपेयर्स को सभी स्रोतों से होने वाली उनकी सालाना इनकम, लिए जाने वाले टैक्स डिडक्शन और छूट को डालना होगा. इस पर उन्हें दिखेगा कि पुरानी व्यवस्था में रहने या नई को चुनने पर उन्हें कितने टैक्स का भुगतान करना होगा. यह कैलकुलेटर नई व्यवस्था में प्रस्वावित लिए जाने वाले टैक्स डिडक्शन और छूटों को कैलकुलेशन में लेगा.

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बजट में हुआ था नई व्यवस्था का एलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आयकरदाता को इनकम टैक्स की नई व्यवस्था का एलान किया था. नई टैक्स व्यवस्था में 5 से 7.5 लाख रुपये तक की सालाना आय पर इनकम टैक्स रेट को घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया है. 7.5 लाख से 10 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वालों के लिए आयकर की दर को 15 फीसदी कर दिया गया है. इसके अलावा 10-12.5 लाख रुपये तक की आय वालों पर अब 20 फीसदी और 12.5 लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक की आय वालों पर 25 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा. 15 लाख से ज्यादा की आय पर टैक्स रेट 30 फीसदी रहेगी.

लेकिन इस नए टैक्स स्लैब के साथ सरकार ने एक शर्त भी रखी है. शर्त यह है कि नया टैक्स स्ट्रक्चर आयकरदाताओं के लिए वैकल्पिक होगा. नई टैक्स व्यवस्था को अपनाने वाले आयकरदाता आयकर कानून के चैप्टर VI-A के तहत मिलने वाले टैक्स डिडक्शन और एग्जेंप्शन का फायदा नहीं ले पाएंगे.

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