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Indian Government bans 14 messaging apps: भारत सरकार ने इन ऐप्स को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत ब्लॉक किया है
Indian Government bans 14 messaging apps: इंटेलीजेंस से इनपुट मिलने के बाद केंद्र सरकार ने 14 संदेहास्पद मैसेंजर मोबाइल ऐप को ब्लॉक कर दिया है. सूत्रों के अनुसार इनका अधिकतर उपयोग जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हो रहा था. इन मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा अपने साथियों और सपोर्टर्स से बातचीत करने के लिए किया जाता था.
इन ऐप्स का भारत में नहीं था कोई प्रतिनिधि
एक अधिकारी ने बताया, "जांच एजेंसियां ओवरग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) और आतंकवादियों द्वारा आपस में बातचीत करने के लिए किस चैनल का इस्तेमाल किया जा रहा है इसपर नजर रखती हैं. एक मैसेज को ट्रैक करते समय, एजेंसियों ने पाया कि मोबाइल एप्लिकेशन का भारत में कोई प्रतिनिधि नहीं है और ऐप पर होने वाली गतिविधियों को ट्रैक करना मुश्किल है." केंद्र सरकार के इस कदम के बाद घाटी में सक्रिय अन्य खुफिया एजेंसियों की मदद से ऐसे ऐप्स की सूची तैयार की गई जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं और भारतीय कानूनों का पालन नहीं करते हैं. सूची तैयार होने के बाद संबंधित मंत्रालय को इन मोबाइल एप पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया.
आईटी एक्ट के तहत ये ऐप्स हुए ब्लॉक
भारत सरकार ने इन ऐप्स को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत ब्लॉक किया है. खुफिया एजेंसियों ने पाया है कि ये ऐप घाटी में आतंक का प्रचार कर रहे हैं. सूत्रों ने कहा कि इन ऐप्स में क्रायपवाइजर, एनिग्मा, सेफस्विस, विकरमे, मीडियाफायर, ब्रायर, बीचैट, नंदबॉक्स, कॉनियन, आईएमओ, एलिमेंट, सेकेंड लाइन, जांगी, थ्रेमा आदि शामिल हैं. इससे पहले फरवरी 2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में सक्रिय 138 सट्टेबाजी ऐप्स और 98 कर्ज देने वाले ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था. इन सभी ऐप्स का लिंक चीन से था और इनपर यूजर्स का डेटा बाहर शेयर करने का आरोप था.