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CCI ने गूगल पर जुर्माना प्ले स्टोर नीतियों के संबंध में दबदबे वाली स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए लगाया था.
NCLT on Google: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने गूगल (Google) को उसपर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) द्वारा लगाए गए 936.44 करोड़ रुपये के जुर्माने के मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. सीसीआई ने गूगल पर यह जुर्माना प्ले स्टोर नीतियों के संबंध में अपनी दबदबे वाली स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए लगाया था. NCLT ने गूगल को अगले चार हफ्ते के भीतर उसकी रजिस्ट्री में इस जुर्माने की दस फीसदी राशि जमा करवाने का निर्देश दिया है.
अगली सुनवाई 17 अप्रैल 2023 को
अपीलीय न्यायाधिकरण की 2 सदस्यों वाली बेंच ने बुधवार को सीसीआई और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया. अब मामले पर आगे की सुनवाई 17 अप्रैल 2023 को होगी. पिछले हफ्ते भी अपीलीय न्यायाधिकरण ने गूगल को उसपर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने का 10 फीसदी चुकाने का निर्देश दिया था.
अन्य पक्षों को सुनने के बाद ही आदेश
एनसीएलएटी की बेंच ने CCI के जुर्माने के आदेश के खिलाफ गूगल की याचिका को स्वीकार तो कर लिया था. लेकिन जुर्माने के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि वह अन्य पक्षों को सुनने के बाद ही कोई आदेश देगी. CCI ने अक्टूबर में एक सप्ताह से भी कम समय में पारित दो आदेशों के माध्यम से गूगल पर 2200 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया था.
क्या है Google की दलील
NCLAT में सीसीआई के आदेश को चुनौती देने वाली गूगल की याचिका में दलील दी गई है कि CCI के इस आदेश से भारत को मोबाइल यूजर्स को बड़ा झटका लगेगा. इस फैसले पर अमल करने से भारत में एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस महंगे हो जाएंगे. गूगल ने अपनी याचिका में CCI की तरफ से लगाए गए जुर्माने पर अंतरिम रोक लगाने की मांग करते हुए दावा किया था कि एंड्रॉयड की वजह से भारतीय यूजर्स, डेवलपर्स और ओरिजनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEMs) को काफी लाभ हुआ है . भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भी इसने महत्वपूर्ण योगदान किया है. गूगल ने अपनी याचिका में यह हैरान करने वाला आरोप भी लगाया है कि CCI के डायरेक्टर जनरल ने अपने आदेश में विदेशी अथॉरिटीज के फैसलों के कई पैराग्राफ कॉपी-पेस्ट भी किए हैं.
CCI ने क्यों लगाया है जुर्माना
25 अक्टूबर को CCI ने प्ले स्टोर नीतियों में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. जुर्माने के अलावा सीसीआई ने कहा था कि गूगल को ऐप डेवलपर्स को ऐप खरीदने के लिए किसी भी तीसरे पक्ष के बिलिंग/भुगतान प्रसंस्करण सेवाओं का उपयोग करने से बैन नहीं करना चाहिए. इससे पहले रेगुलेटर ने 20 अक्टूबर को एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के संबंध में कई बाजारों में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.