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Twitter ने विनय प्रकाश को रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर किया नामित, कप्लायंस रिपोर्ट भी पब्लिश की

ट्विटर ने भारत के लिए विनय प्रकाश को रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर के तौर पर नामित किया है.

ट्विटर ने भारत के लिए विनय प्रकाश को रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर के तौर पर नामित किया है.

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twitter named vinay prakash as resident grievance officer

ट्विटर ने भारत के लिए विनय प्रकाश को रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर के तौर पर नामित किया है.

ट्विटर (Twitter) ने भारत के लिए विनय प्रकाश को रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर के तौर पर नामित किया है. कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से यह जानकारी मिली है. अमेरिका में आधारित कंपनी भारत में नए आईटी नियमों का अनुपालन करने में असफल होने को लेकर विवादों में रही है. इसके साथ दूसरी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाई थी. जिसमें 50 लाख से ज्यादा यूजर्स वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए तीन मुख्य अधिकारियों- चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति करना शामिल है. तीनों अधिकारियों का भारत का नागरिक होना जरूरी है.

कैसे करें संपर्क?

ट्विटर पर अपडेट की गई जानकारी के मुताबिक, विनय प्रकाश रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर (RGO) हैं. यूजर्स उन्हें पेज पर दी गई ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके संपर्क कर सकते हैं. पेज में आगे कहा गया है कि ट्विटर को भारत में इस पते पर संपर्क किया जा सकता है: चौथी मंजिल, द एस्टेट, 121 डिकन्सन रोड, बैंगलोर 560 042. प्रकाश का नाम Jeremy Kessel के साथ दिया गया है, जो ग्लोबल लीगल पॉलिसी डायरेक्टर और अमेरिका में आधारित हैं.

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कंपनी ने 26 मई 2021 से लेकर 25 जून 2021 तक की अवधि के लिए अपनी कप्लायंस रिपोर्ट भी पब्लिश की है. यह भी एक जरूरी जरूरत थी, जो 26 मई से लागू हुए नए आईटी नियमों के तहत आती है. ट्विटर ने इससे पहले धर्मेंद्र चतुर को भारत के लिए आईटी नियमों की जरूरतों के मुताबिक अंतरिम रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया था. हालांकि, चतुर ने पिछले महीने पद छोड़ दिया था.

ट्विटर नए सोशल मीडिया नियमों को लेकर भारत सरकार के साथ टकराव में रही है. सरकार ने ट्विटर को बार-बार याद दिलाने के बावजूद देश के नए आईटी नियमों के साथ अनुपालन नहीं कर पाने के लिए सवाल खड़े किए थे.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को ट्विटर को निर्देश दिया था कि वह जानकारी दे कि नए आईटी नियमों के मुताबिक रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर (RGO) की नियुक्ति कब करेगा. माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने कोर्ट में सब्मिट किया था कि वह ऐसा करने की प्रक्रिया में है. जस्टिस रेखा पल्ली ने इस बात पर आपत्ति जताई कि कोर्ट को यह जानकारी नहीं दी गई थी कि RGO की पहले की गई नियुक्ति केवल अंतरिम आधार पर थी और वे इस्तीफा दे चुके हैं.

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