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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्म से नागरिकता खत्म करने वाले आदेश पर एक अमेरिकी कोर्ट ने 14 दिन की रोक लगाई है, जो ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ा झटका है.
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ट्रंप के आदेश के अनुसार, अमेरिका में जन्मे बच्चों को तभी नागरिकता मिलती अगर उनके माता-पिता में से एक अमेरिकी नागरिक, ग्रीन कार्ड धारक, या अमेरिकी सेना का सदस्य होता.
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ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि बर्थराइट सिटिजनशिप अवैध प्रवासियों और "बर्थ टूरिज्म" को बढ़ावा देता है, लेकिन कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रोक लगा दी.
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इस आदेश से भारतवंशी परिवारों को राहत मिली है, जो ग्रीन कार्ड या H-1B वीज़ा की प्रक्रिया में हैं, क्योंकि उनके अमेरिका में जन्मे बच्चों को नागरिकता मिलना जारी रहेगा.
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मौजूदा कानून के तहत अमेरिकी नागरिक बने बच्चे 21 साल की उम्र के बाद अपने माता-पिता को अमेरिका बुला सकते हैं. ट्रंप ने इस पर भी रोक लगाई थी.
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ट्रंप के आदेश के खिलाफ कोर्ट का फैसला भारतीय परिवारों के लिए राहत भरा है, जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था और समाज में सकारात्मक योगदान करते हैं.
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अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत, अमेरिका में जन्मे हर बच्चे को नागरिकता मिलती है, जिसे ट्रंप का आदेश बदलने की कोशिश कर रहा था.
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सिएटल के जज का फैसला ट्रंप के आदेश पर सिर्फ 14 दिन के लिए रोक लगाता है. लेकिन आदेश के खिलाफ कोर्ट में कानूनी लड़ाई जारी रहेगी.
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