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नया इनकम टैक्स बिल 2025 13 फरवरी 2025 को संसद में पेश कर दिया गया.
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नए बिल में 'असेसमेंट इयर' की जगह 'टैक्स इयर' की कॉन्सेप्ट लाई गई है ताकि टैक्सपेयर्स को कन्फ्यूजन न हो.
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नए टैक्स बिल में भी फाइनेंशियल इयर यानी वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही रहेगा.
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नए बिल में पुराने इनकम टैक्स एक्ट के कई सेक्शन बदलेंगे और नए सेक्शन जोड़े जाएंगे.
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नए इनकम टैक्स बिल में रेजिडेंसी से जुड़े नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
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नया बिल ज्यादा कंप्रिहेंसिव है, जिसमें 23 चैप्टर, 536 सेक्शन और 16 शेड्यूल हैं.
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नए बिल में एक्सप्लानेशन और प्रोवाइजो को हटाकर सिर्फ क्लॉज रखे गए हैं, ताकि टैक्सपेयर्स को समझने में आसानी हो.
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वेतन से जुड़े सभी टैक्स सेविंग प्रावधान एक साथ रखे गए हैं ताकि सैलरीड टैक्सपेयर्स को नियम समझने में दिक्कत न हो.
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TDS से जुड़े नियमों को भी करदाताओं की आसानी के लिए एक ही साथ रखा गया है.
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ITR फाइलिंग की डेडलाइन, टैक्स स्लैब और कैपिटल गेन्स टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
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