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Budget 2023 : वैकल्पिक टैक्‍स सिस्‍टम में PPF जैसी स्‍कीम पर मिले राहत, 30% टैक्स स्लैब की लिमिट बढ़ाकर 20 लाख करने की मांग

Budget 2023 Expectations : टैक्स मामलों के एक्सपर्ट ने आम बजट 2023-24 में सरकार से अधिकतम 30 फीसदी टैक्स स्लैब की लिमिट को 20 लाख रुपये तक बढ़ाने की मांग की है.

Budget 2023 Expectations : टैक्स मामलों के एक्सपर्ट ने आम बजट 2023-24 में सरकार से अधिकतम 30 फीसदी टैक्स स्लैब की लिमिट को 20 लाख रुपये तक बढ़ाने की मांग की है.

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FE Hindi Desk
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Budget 2023

Budget 2023: वैकल्पिक टैक्‍स सिस्‍टम को बेहतर बनाने के लिए PPF जैसी स्कीम के जरिए कटौती की अनुमति दी जानी चाहिए.

Budget 2023 Expectations : टैक्स मामलों के एक्सपर्ट का कहना है कि आम बजट (Budget 2023) में वैकल्पिक टैक्‍स सिस्‍टम यानी न्यू टैक्स रीजिम को बेहतर बनाने के लिए इसमें पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी पीपीएफ (PPF) जैसी अन्य टैक्स सेविंग स्कीम के जरिए कटौती की अनुमति दी जानी चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने अधिकतम 30 फीसदी टैक्स स्लैब की लिमिट को भी 20 लाख रुपये तक बढ़ाने की मांग की है.

बजट 2020-21 से वैकल्पिक टैक्‍स सिस्‍टम हुई शुरू

सरकार ने आम बजट 2020-21 में ऑप्शनल इनकम टैक्स सिस्टम (अल्टरनेटिव टैक्स रीजिम) शुरू की थी जिसमें लोगों और हिंदू अविभाजित परिवारों (हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली-HUF) पर कम दरों के साथ टैक्स लगाया गया. हालांकि, इस सिस्टम में रेंट एलाउंस, होम लोन के ब्याज और 80C के तहत निवेश जैसी अन्य टैक्स छूट नहीं दी जाती है. इसके तहत 2.5 लाख रुपये तक की कुल इनकम टैक्स पर छूट है. इसके बाद 2.5 लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक की कुल इनकम पर 5 फीसदी, पांच लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक की कुल इनकम पर 10 फीसदी, 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की इनकम पर 15 फीसदी, 10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये तक की इनकम पर 20 फीसदी, 12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक इनकम पर 25 फीसदी और 15 लाख रुपये से ऊपर इनकम पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगाया जाता है.

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वैकल्पिक टैक्‍स सिस्‍टम ने नहीं खींचा टैक्सपेयर्स का ध्यान

वैकल्पिक टैक्‍स सिस्‍टम ने इनकम टैक्सपेयर्स का अधिक ध्यान नहीं खींचा, क्योंकि कई मामलों में इसे अपनाने पर इनकम टैक्सपेयर्स  को अधिक टैक्स देना पड़ा. एक्सपर्ट का मानना है कि अल्टरनेटिव टैक्स रीजिम को बेहतर बनाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आम बजट 2023 में टैक्स-फ्री इनकम और मैक्सिमम टैक्स रेट की सीमा बढ़ाने के अलावा कुछ पापुलर टैक्स कटौती को भी शामिल करना चाहिए.

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टैक्स मामलों के एक्सपर्ट की राय

नांगिया एंडरसन इंडिया (Nangia Andersen India Pvt. Ltd) के चेयरमैन राकेश नांगिया ने कहा कि सरकार को वैकल्पिक टैक्‍स सिस्‍टम में टैक्स रेट्स दरों को अधिक तर्कसंगत बनाना चाहिए. उन्होंने इसे पूर्वगामी कटौतियों या छूटों के अनुरूप बनाने की पैरोकारी की. डेलॉयट इंडिया (Deloitte India) के पार्टनर सुधाकर सेथुरमन ने इसी तरह की राय जाहिर करते हुए कहा कि सरकार कुछ कटौतियों की अनुमति देने पर विचार कर सकती है. उन्होंने कहा कि प्रक्रिया को जटिल बनाए बिना ऐसा करना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस योजना में भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, होम लोन का ब्याज और अन्य कटौती दी जा सकती हैं.

(इनपुट : भाषा)

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