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केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने ED से मांगा जवाब, कहा- स्वतंत्रता के महत्व से इनकार नहीं कर सकते

Delhi CM arrest case: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, 'स्वतंत्रता के महत्व से इनकार नहीं कर सकते, आम चुनाव से ठीक पहले हुई गिरफ्तारी की टाइमिंग से जुड़ा है आखिरी सवाल.'

Delhi CM arrest case: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, 'स्वतंत्रता के महत्व से इनकार नहीं कर सकते, आम चुनाव से ठीक पहले हुई गिरफ्तारी की टाइमिंग से जुड़ा है आखिरी सवाल.'

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FE Hindi Desk
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Arvind Kejriwal arrest case, Supreme Court seeks ED reply on timing, Delhi CM, AAP, SC

SC seeks ED reply on timing of Kejriwal's arrest: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से जवाब तलब किया है. (File Photo : PTI)

Arvind Kejriwal arrest case : Supreme Court seeks ED reply on timing of action: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब तलब किया है. अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की तरफ से दायर याचिका में देश में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ की गई कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठाए गए हैं. जिस पर कोर्ट ने ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है. कोर्ट ने ईडी को अपना जवाब पेश करने के लिए शुक्रवार तक का वक्त दिया है.

चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद गिरफ्तारी पर सवाल 

मंगलवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम टिप्पणियां की हैं. अरविंद केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर उनके वकील ने सोमवार को अदालत के सामने अपना पक्ष रखा था. इस दौरान केजरीवाल के वकील ने सवाल उठाया था कि लोकसभा चुनाव का एलान होने के बाद जब देश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी थी, तब उन्हें गिरफ्तार किए जाने की ऐसी क्या जरूरत थी? केजरीवाल की तरफ से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की अदालत से कहा था कि ईडी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए जिन बयानों और कानूनी दस्तावेजों को आधार बनाया है, उनके आधार पर 18 महीने तक दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस मामले में आरोपी भी नहीं बनाया गया था. 

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18 महीने बाद अचानक नया क्या मिल गया : सिंघवी 


सिंघवी ने कोर्ट में कहा, "गिरफ्तारी की तारीख से पहले सीबीआई ने एफआईआर और ईडी ने ECIR दर्ज की....ये सभी दस्तावेज और दलीलों ने गिरफ्तारी की तारीख से पहले मुझे इस मामले से दूर-दूर तक नहीं जोड़ा था...इससे पहले 18 महीने तक क्रिमिनल लॉ डॉक्युमेंट्स ने मुझे नहीं जोड़ा...आप जिस व्यक्ति को 18 महीने तक गिरफ्तार नहीं करते, उसे मार्च 2024 में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद गिरफ्तार कर लेते हैं..मेरा सवाल ये है कि या तो आपको कोई नया महत्वपूर्ण मटीरियल मिला है या कोई ऐसी चीज मिली है, जो अचानक इस मामले से मुझे जोड़ देती है...या आपके पास कोई तो ऐसा आधार होना चाहिए, जिसकी कम से कम हमें जानकारी नहीं है."

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स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ से पेश इन दलीलों का हवाला देते हुए मंगलवार को कहा कि “आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि स्वतंत्रता एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू है. अंतिम सवाल गिरफ्तारी की टाइमिंग से जुड़ा है, जिसका उन्होंने जिक्र किया है...आम चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार करना.” कोर्ट ने ईडी को इस मामले में अपना जवाब शुक्रवार को पेश करने का निर्देश दिया है. केंद्र सरकार की जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया, जबकि देश में लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा चुनाव आयोग ने 16 मार्च को की थी.

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