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अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूं. उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आप सभी लोगों के बीच में हूं. (Express photo by Chitral Khambhati)
Arvind Kejriwal walks out of Tihar Jail: सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हुए. दिल्ली शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 जून तक अंतरिम जमानत दिए जाने के कुछ घंटे बाद अरविंद केजरीवाल शुक्रवार शाम को तिहाड़ जेल से बाहर आए. पंजाब के सीएम भगवंत मान और केजरीवाल की पत्नी सुनीता समेत भारी संख्या में पार्टी समर्थक अपने नेता केजरीवाल की रिहाई की उम्मीद में जेल के बाहर इकट्ठे हुए थे.
हनुमान जी के आशीर्वाद से आप लोगों के बीच में हूं: केजरीवाल
तिहाड़ से बाहर आने के बाद भीड़ को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मैंने आप लोगों से कहा था न कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा? मैं वापस आ गया हूं. उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूं. हनुमान जी के आशीर्वाद से मैं आप सभी लोगों के बीच में हूं. उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर देश को तानाशाही से बचाना है. मैं पूरी तन, मन धन से लड़ रहा हूं तानाशाही के खिलाफ. लेकिन हम सभी 140 करोड़ लोगों को तानाशाही के खिलाफ लड़ना होगा. केजरीवाल 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद थे. इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों का भी धन्यवाद किया.
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केजरीवाल कल सुबह 11 बजे जाएंगे हनुमान मंदिर
केजरीवाल ने कहा कि कल यानी शनिवार सुबह 11 बजे हम सभी कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाएंगे, फिर दोपहर 1 बजे पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी. जेल से बाहर आने के बाद अपने संबोधन में लोगों से कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर आने की अपील की. इससे पहले पार्टी के टॉप नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसले को 'लोकतंत्र की जीत' बताया. दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, "हमने तानाशाही खत्म करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया है और केजरीवाल के जेल से बाहर आने से यह आंदोलन और मजबूत होगा." उन्होंने कहा कि अब यह नागरिकों पर निर्भर है कि वे वोट की ताकत से तानाशाही को हराएंगे.
केजरीवाल को 2 जून को वापस जेल जाना होगा
कथित दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. ईडी कस्टडी और न्यायित हिरासत, कुल मिलाकर करीब 50 दिन बाद केजरीवाल घर वापस लौटे. शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी. दो जजों की पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने मौखिक रूप से कहा कि हम केजरीवाल को 1 जून, 2024 तक अंतरिम रिहाई देने का आदेश पारित कर रहे हैं.
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि केजरीवाल को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. हालांकि बेंच ने केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी के इस अनुरोध को मंजूर नहीं किया कि उन्हें 4 जून को होने वाली मतगणना के एक दिन बाद 5 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी जाए. कोर्ट ने अपने अंतरिम जमानत के आदेश में कहा है कि केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा और वापस जेल जाना होगा.