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Brij Bhushan Singh: बृजभूषण सिंह और विनोद तोमर पर आरोप तय, महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का मामला

दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में डब्ल्यूएफआई (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह और पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया.

दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में डब्ल्यूएफआई (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह और पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया.

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FE Hindi Desk
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brij bhushan Singh

अदालत ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी के लिए आरोप तय करने का भी आदेश दिया.

दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में डब्ल्यूएफआई (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया. अदालत ने भाजपा सांसद बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए बल का प्रयोग संबंधी आरोप तय करने का आदेश दिए. कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष पर अदालत ने आपराधिक धमकी के लिए आरोप तय करने का भी आदेश दिया. महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में सह-आरोपी व डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया गया है. राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने शुक्रवार 10 मई 2024 को यह आदेश जारी किया. स्टार पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने शुक्रवार को पूर्व डब्ल्यूएफआई (भारतीय कुश्ती महासंघ) प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप तय करने के दिल्ली की अदालत के फैसले का स्वागत किया और इसे देश की महिला पहलवानों के लिए एक बड़ी जीत बताया.

कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 6 महिला पहलवानों द्वारा दर्ज मामले में ‘पर्याप्त सबूत’ देखते हुए दिल्ली की राउज एवन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को यौन उत्पीड़न और अन्य आरोप तय करने का आदेश दिया. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) प्रियंका राजपूत ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया. न्यायाधीश ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. हालांकि अदालत ने छह महिला पहलवानों में से एक द्वारा दायर शिकायत में सिंह को बरी कर दिया. अदालत ने शिकायत में पर्याप्त सबूतों की कमी का हवाला दिया.

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21 मई को औपचारिक रूप से तय होगा आरोप

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने शिकायत में पर्याप्त सबूतों की कमी का हवाला देते हुए 6 महिला पहलवानों में से एक द्वारा दायर शिकायत में बृजभूषण सिंह को आरोपमुक्त भी कर दिया. अदालत ने बीजेपी सांसद बृजभूषण के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया. वह 21 मई को औपचारिक रूप से आरोप तय करेगी.

अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, बृजभूषण सिंह ने कहा कि वह अपने वकीलों से परामर्श करेंगे और इस पर निर्णय लेंगे कि आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की जाए या एसीएमएम के समक्ष चुनौती दी जाए. समाचार एजेंसी ‘पीटीआई-भाषा’ से बृजभूषण सिंह ने कहा कि मैं न्यायपालिका के इस फैसले का स्वागत करता हूं. मैंने आरोप तय करने का विरोध किया था लेकिन मैंने कुछ सीमाओं के भीतर ऐसा किया लेकिन अब मेरे पास कई विकल्प खुले हैं. या तो मैं आदेश के खिलाफ अपील करूं या इसका विरोध करूं. मैं अपने वकील से सलाह लूंगा और फैसला लूंगा. मैं आहत नहीं हूं, मैं इसके लिए तैयार था. अगर केस चलता रहा तो मुझे अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा.

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उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली राजपूत नेता सिंह को उनके खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के मद्देनजर कैसरगंज लोकसभा सीट से भाजपा का टिकट देने से इनकार कर दिया गया है. भाजपा ने उनके बेटे करन भूषण सिंह को कैसरगंज से टिकट दिया है. दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून को धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था. दिल्ली की एक अन्य अदालत 20 मई को इस पर अपना आदेश सुना सकती है कि सिंह के खिलाफ एक नाबालिग पहलवान द्वारा दायर यौन उत्पीड़न की शिकायत को रद्द करने की मांग करने वाली पुलिस रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या नहीं.

तोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले बजरंग ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘बृजभूषण पर आरोप तय हो गये हैं. माननीय अदालत का धन्यवाद. उन्होंने लिखा कि महिला पहलवानों के संघर्ष की बहुत बड़ी जीत है. देश की बेटियों को इतने कठिन समय से गुजरना पड़ा है, पर यह फ़ैसला राहत देगा. जिन लोगों ने महिला पहलवानों को ट्रोल किया था उनको भी शर्म आनी चाहिए. सत्यमेव जयते.’’

रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी ने ‘एक्स’ पर लिखा कि माननीय न्यायालय ने बृज भूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय किए हैं. हम माननीय अदालत का धन्यवाद करते हैं. हाल ही में खेल से संन्यास लेने वाली साक्षी ने कहा कि हमें कई रात गर्मी बारिश में सड़क पर सोना पड़ा, अपना अच्छा खासा करियर त्यागना पड़ा, तब जाके आज न्याय की लड़ाई में कुछ कदम आगे बढ़ पाएं हैं. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने प्यार और आशीर्वाद दिया उनका दिल से आभार और जिन्होंने ‘ट्रॉलिंग’ और घटिया बातें की, भगवान उनका भी भला करे. भारत माता की जय. साक्षी, बजरंग और विनेश फोगाट की तिकड़ी लगभग एक साल तक राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर पिछले साल लंबे समय तक चले विरोध प्रदर्शन के प्रमुख चेहरे थे.

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