/financial-express-hindi/media/post_banners/xhz6TJDjf1JtPVAOESkx.jpg)
Bajrang Dal Controversy: अदालत ने खड़गे को 10 जुलाई को तलब किया है.
Bajrang Dal Controversy: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं. पंजाब के संगरूर की एक जिला अदालत ने 100 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे को समन जारी किया है. सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रमनदीप कौर की अदालत ने खड़गे को 10 जुलाई को तलब किया है. विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की चंडीगढ़ इकाई ने पहले खड़गे को एक कानूनी नोटिस जारी किया था, जिसमें हाल ही में संपन्न कर्नाटक चुनावों के दौरान बजरंग दल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था.
क्यों दायर किया गया मुकदमा
हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के संस्थापक संगरूर के हितेश भारद्वाज ने स्थानीय अदालत में खड़गे के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रमनदीप कौर की अदालत ने खड़गे को 10 जुलाई को तलब किया है. भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में अपने चुनावी घोषणापत्र में उल्लेख किया था कि अगर वह सत्ता में आती है, तो पार्टी बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) जैसे संगठनों के खिलाफ कड़ी और निर्णायक कार्रवाई करेगी. यह टिप्पणी जाति और धर्म के नाम पर समाज में नफरत फैलाती हैं.
“बजरंग दल की हुई है राष्ट्र-विरोधी संगठनों से तुलना”
हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज ने कहा, "मैंने गुरुवार को अदालत का दरवाजा खटखटाया, जब मैंने पाया कि घोषणापत्र के पेज नंबर 10 पर, कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना राष्ट्र-विरोधी संगठनों से की है और चुनाव जीतने पर इसे प्रतिबंधित करने का वादा किया है." गौरतलब है कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में बजरंग दल को बैन करने का एलान किया है. इसके बाद से राज्य में राजनीति बढ़ती जा रही है. बीजेपी ने चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने की खूब कोशिश की थी, लेकिन चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में गए.