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वोटर कार्ड के अलावा और कौन-कौन से दस्तावेज की मदद से आप वोट डाल सकते हैं. यहां देखें 12 फोटो आईडी की लिस्ट. (Image: ECI)
Bihar Election 2025: 12 Photo IDs You Can Use to Vote Without EPIC : बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने दो फेज में मतदान होने हैं. पहले फेज में 121 सीटों के लिए वोटिंग 6 नवंबर और दूसरे फेज में 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी और इसी दिन सभी 243 सीटों के नतीजे आने की उम्मीद है. राज्य में सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों के ऐलान के बाद से हर रोज गाइडलाइन की श्रृंखला जारी कर रहा है. आज आयोग ने वोट डालने के लिए 12 वैलिड दस्तावेजों की लिस्ट जारी की है, जो वोटर कार्ड से अलग हैं.
चुनाव आयोग ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि मतदाता जिनके नाम वोटर लिस्ट में हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान पत्र (EPIC) के अलावा चुनाव में वोट डालने के लिए 12 फोटो आईडी में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं. आयोग ने कहा कि बिहार में लगभग सभी मतदाताओं को EPIC कार्ड जारी किया गया है और नए मतदाताओं को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के 15 दिनों के भीतर यह कार्ड पहुंचाने के निर्देश मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए हैं.
वोटर आईडी के अलावा 12 वैलिड फोटो आईडी में आधार कार्ड, MNREGA जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी पासबुक जैसे अहम दस्तावेज शामिल हैं. यहां पूरी लिस्ट देखें.
वोटर कार्ड के अलावा कौन-कौन से आईडी होंगे मान्य
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- भारतीय पासपोर्ट
- एमएनआरईजीए (MGNREGA) जॉब कार्ड
- बैंक या डाकघर द्वारा फोटो सहित जारी पासबुक
- हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय / आयुष्मान भारत)
- स्मार्ट कार्ड (RGI के तहत NPR)
- पेंशन दस्तावेज़ जिसमें फोटो हो
- सेवा पहचान पत्र (केंद्र/राज्य सरकार/PSU/पब्लिक लिमिटेड कंपनी)
- सांसद/विधायक/MLC को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
- यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड (सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय)
चुनाव आयोग ने जोर देते हुए कहा है कि मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है. महिलाओं की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए पर्दा रखने वाली महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, जिसमें लेडी पोलिंग ऑफिसर्स की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी.
साथ ही, आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान भ्रामक जानकारी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से निर्मित वीडियो के इस्तेमाल पर रोक भी लगा दी है. यह निर्देश राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और चुनाव से जुड़ी सभी संस्थाओं पर लागू होगा. आयोग ने स्पष्ट किया कि किसी भी उम्मीदवार द्वारा AI वीडियो का इस्तेमाल विरोधियों के खिलाफ प्रचार में करना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना जाएगा.