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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय. (Image: ANI)
Chhattisgarh Conversion Bill: छत्तीसगढ़ में जबरन धर्म बदलने पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है. राज्य में धर्मांतरण विरोधी विधेयक का मसौदा तैयार है. जल्द ही विधेयक को छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश की जाएगी. सूत्रों के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने यह जानकारी दी है. सूत्रों ने बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में अंतिम रूप से पेश होने से पहले विधेयक में कुछ संशोधन किए जा सकते हैं.
धर्म बदलने के लिए देनी होगी डीएम को जानकारी
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक विधेयक में, अगर किसी को धर्मांतरण करना है तो उसे एक महीने पहले इसकी जानकरी देनी होगी और किसी चालाकी से या लालच देकर या जबरन धर्म बदलने की अनुमति नहीं होगी. अगर ऐसा पाया जाता है तो धर्मांतरण नहीं हो सकेगा. ऐसी किसी बात का पता अगर डीएम को लगता है तो यह अवैध माना जाएगा और कार्रवाई भी होगी. जो धर्म बदलना चाहता है, उसको 60 दिनों के भीतर एक और घोषणा पत्र भरना होगा और सत्यापन के लिए डीएम के सामने पेश होना होगा. यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो धर्मांतरण को अवैध माना जा सकता है.
जबरन धर्म बदलने पर बढ़ेगी परेशानी
अगर धर्म बदलने वाले शख्स के परिवार की तरफ से आपत्ति सामने आती है तो एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है और यह मामला गैर-जमानती होगा. नाबालिगों, महिलाओं या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने वालों को कम से कम दो साल और अधिकतम 10 साल की जेल होगी, साथ ही न्यूनतम 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. सामूहिक धर्म परिवर्तन पर कम से कम तीन साल और अधिकतम 10 साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना होगा. कोर्ट धर्म परिवर्तन के पीड़ित को 5 लाख रुपये तक का मुआवजा भी मंजूर कर सकता है.