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हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा मंगलवार को दोपहर 2:30 बजे याचिका पर आदेश सुनाएंगी. (Image: PTI)
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या फिर वह जेल में ही रहेंगे, मंगलवार को कथित दिल्ली शराब नीति मामले में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाएगी. दिल्ली हाईकोर्ट मंगलवार को कथित शराब नीति मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी पर सुनावाई होगी. हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, अदालत में न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा केजरीवाल की अर्जी पर मंगलवार दोपहर 2:30 बजे आदेश सुनाएंगी. केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के अलावा प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कस्टडी में भेजे जाने को भी चुनौती दी है. ईडी की कस्टडी के बाद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और वर्तमान में वह तिहाड़ जेल में बंद हैं.
ईडी की गिरफ्तारी के समय पर AAP ने उठाए सवाल
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने जांच एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के ‘‘समय’’ पर सवाल उठाया है और कहा है कि यह लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है. ईडी ने याचिका का विरोध किया और दलील दी कि केजरीवाल चुनाव के आधार पर गिरफ्तारी से ‘‘छूट’’ का दावा नहीं कर सकते क्योंकि कानून उन पर और किसी भी आम नागरिक पर समान रूप से लागू होता है.
ईडी ने कथित दिल्ली शराब नीति मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. ईडी की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर निचली अदालत में पेश किए जाने के बाद आप नेता को 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है. यह नीति रद्द की जा चुकी है.
ईडी कस्टडी से तिहाड़ जेल तक, केजरीवाल के मामले में अबतक क्या-क्या हुआ?
इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी खत्म होने वाले दिन यानी पहली अप्रैल को 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. 21 मार्च को दिल्ली सीएम को ईडी ने गिरफ्तार किया गया था और तब से वह बतौर मुख्यमंत्री ईडी कस्टडी से अपनी सरकार चला रहे हैं. राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी कस्टडी खत्म होने वाले दिन पेशी के दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा-‘पीएम जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं’.
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कथित दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. अगले दिन 22 अप्रैल को उनकी कोर्ट में पेशी हुई और इस दिन राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि कथित दिल्ली शराब मामले के सरगना यानी किंगपिन अरविंद केजरीवाल ही हैं. इस दौरान ईडी ने कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांगी ताकि और पूछताछ की जा सके. कोर्ट से ईडी ने इस दौरान 10 दिनों की रिमांड मांगी, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को अरविंद केजरीवाल की 6 दिन की रिमांड दी थी. ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहें. पिछले महीने 28 मार्च को अदालत ने उनकी ईडी कस्टडी 1 अप्रैल तक चार और दिनों के लिए बढ़ा दिया था.
ईडी ने सुनवाई की शुरुआत में कोर्ट के सामने कहा कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और घुमा-फिरा कर जवाब दे रहे हैं. ईडी न यह भी कहा कि वह अपना मोबाइल भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं. अरविंद केजरीवाल ने ईडी की पूछताछ में बताया है कि विजय नायर (शराब घोटाले मामले का मुख्य आरोपी) उन्हें नहीं बल्कि मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट करता था. 28 मार्च को अदालत ने उनकी हिरासत को 1 अप्रैल तक चार और दिनों के लिए बढ़ा दिया था. अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के सीएम में हाईकोर्ट में अर्जी लगाई. जिस पर मंगलवार को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा.
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