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मेट्रो में रोजाना 30 लोग भूल जाते हैं सामान, खोए लगेज पर कैसे करें क्लेम? समझें पूरा प्रोसेस

Lost Luggage in Metro: दिल्ली मेट्रो के आंकड़ों के अनुसार 2022 से अब तक 18,928 आइटम एकत्र किए जा चुके हैं. उनमें से 1,785 वस्तुओं पर वापसी के लिए क्लेम किया गया था, जबकि 17,143 अभी भी लावारिस पड़े हुए हैं.

Lost Luggage in Metro: दिल्ली मेट्रो के आंकड़ों के अनुसार 2022 से अब तक 18,928 आइटम एकत्र किए जा चुके हैं. उनमें से 1,785 वस्तुओं पर वापसी के लिए क्लेम किया गया था, जबकि 17,143 अभी भी लावारिस पड़े हुए हैं.

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FE Hindi Desk
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Lost Luggage in Metro: मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशनों से LPO ऑफिस में प्रतिदिन लगभग 30 वस्तुएं प्राप्त होती हैं.

How to claim luggage that lost in Metro: अक्सर सफर के दौरान लोग अपना सामान खो देते हैं. ऐसे मामले आम तौर पर उन शहरों में देखे जाते हैं, जहां की जिंदगी तेज है. ट्रेन, स्टेशन और हवाई अड्डे ऐसे क्षेत्र हैं जहां ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली मेट्रो के लॉस्ट एंड फाउंड ऑफिस (LPO) ने पिछले तीन वर्षों में लगभग 19,000 आइटम जैसे बैग और लंच बॉक्स आदि को एकत्र किए हैं.

मेट्रो में रोजाना 30 लोग छोड़ देते हैं अपना सामान

दिल्ली मेट्रो के आंकड़ों के अनुसार 2022 से अब तक 18,928 आइटम एकत्र किए जा चुके हैं. उनमें से 1,785 वस्तुओं पर वापसी के लिए क्लेम किया गया था, जबकि 17,143 अभी भी लावारिस पड़े हुए हैं. मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशनों से LPO ऑफिस में प्रतिदिन लगभग 30 वस्तुएं प्राप्त होती हैं. एलएफओ कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर स्थित है.

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सबसे ज्यादा लोग खोते हैं पानी का बोतल, लंच बॉक्स और बैग

डीएमआरसी के एक अधिकारी के अनुसार, मेट्रो स्टेशन पर 48 घंटे से अधिक समय तक लावारिस रहने वाली वस्तुओं को LPO को भेजा जाता है, जहां यात्री पहचान के सत्यापन के बाद अपने सामान का दावा कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि मेट्रो स्टेशनों पर पाए जाने वाले अधिकांश सामान यात्रियों को सौंप दिए जाते हैं, अगर वे उस समय मेट्रो अधिकारियों से संपर्क करते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, बैग, लंच बॉक्स, पानी की बोतलें, हेलमेट, आभूषण और छाता सबसे आम सामान हैं जो यात्री डिब्बों या स्टेशनों के अंदर खो देते हैं.

खोए सामान का 30 दिनों के भीतर करें दावा

मेट्रो के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि डीएमआरसी की नीति के अनुसार अगर 30 दिनों तक दावा नहीं किया जाता है, तो वस्तुओं को ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से लॉस्ट एंड फाउंड ऑफिस द्वारा निपटाया जाता है. मेट्रो अधिकारी ने कहा कि खो जाने वाले पासपोर्ट, वीजा और विदेशी यात्री के अन्य पहचान प्रमाणों के मामले में, उन्हें संबंधित दूतावास को डाक के माध्यम से भेजा जाता है.

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कैसे करना होगा क्लेम?

मेट्रो के अधिकारी दावा न किए गए सामानों का विवरण दिल्ली मेट्रो की वेबसाइट पर अपलोड करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई यात्री अपने खोए हुए सामान की पहचान कर सके और एलएफओ के हेल्पलाइन नंबर: 8527405555 पर संपर्क कर सके. एलएफओ अधिकारी बरामद सामान के साथ कोई फोन नंबर उपलब्ध होने पर यात्री से संपर्क करने की कोशिश करते हैं.

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