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Kerala Court: भाजपा नेता के हत्या मामले में 15 लोगों को मौत की सजा, दोषियों का PFI-SDPI संगठन से था कनेक्शन

केरल की एक अदालत ने भाजपा नेता के हत्या के मामले में मंगलवार को 15 लोगों को मौत की सजा सुनाई. दिसंबर 2021 में मामले को अंजाम दिए सभी दोषी PFI SDPI संगठन से जुड़े हैं.

केरल की एक अदालत ने भाजपा नेता के हत्या के मामले में मंगलवार को 15 लोगों को मौत की सजा सुनाई. दिसंबर 2021 में मामले को अंजाम दिए सभी दोषी PFI SDPI संगठन से जुड़े हैं.

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FE Hindi Desk
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PFI और SDPI से जुड़े इन दोषियों ने केरल के अलप्पुझा जिले में भाजपा के ओबीसी नेता रंजीत श्रीनिवासन की दिसंबर 2021 में हत्या की थी. (Photo: Facebook/Jayalekshmi BA.BL.)

Kerala court awards death sentence to 15 PFI-SDPI men over 2021 murder of BJP leader: केरल की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता के हत्या मामले में मंगलवार को 15 लोगों को मौत की सजा सुनाई. प्रतिबंधित इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े सभी दोषियों ने केरल के अलप्पुझा जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) शाखा के नेता रंजीत श्रीनिवासन की दिसंबर 2021 में हत्या की थी. मामले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट की न्यायाधीश मावेलिक्कारा वी. जी. श्रीदेवी ने दोषियों को सजा सुनाई. भाजपा के ओबीसी मोर्चा के राज्य सचिव रंजीत श्रीनिवासन की 19 दिसंबर 2021 को अलप्पुझा शहर में उनकी पत्नी, मां और नाबालिग बेटी के सामने हत्या कर दी गई थी. उनकी उम्र 45 साल थी.

PFI-SDPI संगठन से जुड़े थे सभी दोषी

बीजेपी नेता की हत्या के मामले में मंगलवार को यह फैसला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट-1 की न्यायाधीश श्रीदेवी वी ने सुनाया. दोषी ठहराए गए सभी व्यक्ति पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े थे. मामले में मौत की सजा पाए सभी दोषी पीएफआई की राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के कार्यकर्ता थे. PFI संगठन को 2022 में प्रतिबंधित कर दिया गया था.

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ये हैं हत्या मामले में दोषी 

सेशन कोर्ट ने जिन 15 लोगों को मौत की सजा सुनाई है उनके नाम नईसाम (Naisam), अजमल (Ajmal), अनूप (Anoop), मोहम्मद असलम (Mohammed Aslam), अब्दुल कलाम उर्फ सलाम (Abdul Kalam alias Salam), सफरुद्दीन (Saffaruddin), मनशद (Manshad), जसीब राजा (Jaseeb Raja), नवास (Navas), समीर (Sameer), नजीर (Nazir), अब्दुल कलाम (Abdul Kalam), जाकिर हुसैन (Zakir Hussain), शाजी (Shaji) और शेरनस अशरफ (Shernas Ashraf) हैं.

पीड़ित पक्ष की ओर से दोषियों के लिए अधिकतम सजा का अनुरोध करते हुए कहा गया था कि पीएफआई के ये सदस्य एक प्रशिक्षित हत्यारा दस्ता से जुड़े हैं. प्रॉसेक्यूशन पक्ष ने बताया कि जिस क्रूर और वीभत्स तरीके से पीड़ित को उसकी मां, बच्चे और पत्नी के सामने मारा गया वह इसे जघन्य अपराध के दायरे में आएगा.

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