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Manish Sisodia Bail Dismiss: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

Excise policy Scam: शराब नीति घोटाले के कथित मामले में सोमवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जमानत याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया.

Excise policy Scam: शराब नीति घोटाले के कथित मामले में सोमवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जमानत याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया.

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FE Hindi Desk
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जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने सिसौदिया को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि वह इस स्तर पर जमानत के हकदार नहीं हैं. (IE File Photo)

Delhi HC Dismisses Manish Sisodia's Bail Plea in Money Laundering Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार को जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि मनीष सिसोदिया इस स्तर पर जमानत के हकदार नहीं हैं. दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसौदिया की कथित भूमिका के लिए अरेस्ट किया गया था. कोर्ट ने सोमवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी.

कोर्ट ने इनकी भी याचिकाएं की खारिज

कोर्ट ने सोमवार को मनीष सिसोदिया के अलावा उद्योगपति अभिषेक बोइनपल्ली, बिनॉय बाबू और विजय नायर की याचिकाएं भी खारिज कर दीं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन के मामले में ये सभी सह-आरोपी हैं. बता दें कि दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे वापस ले लिया गया.

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26 फरवरी को सिसोदिया हुए थे गिरफ्तार

सिसोदिया को घोटाले में कथित भूमिका के लिए सबसे पहले 26 फरवरी को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था और वह तब से हिरासत में हैं. उच्च न्यायालय सीबीआई वाले मामले में 30 मई को उन्हें जमानत देने से इनकार कर चुका है. उन्हें ईडी ने नौ मार्च को गिरफ्तार किया था और अभी वह न्यायिक हिरासत में हैं. सिसोदिया ने ‘मल्टीपल स्केलेरोसिस’ से पीड़ित अपनी पत्नी के बिगड़ते स्वास्थ्य सहित विभिन्न आधारों पर जमानत मांगी है. ईडी ने सिसोदिया सहित अन्य आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध किया है. इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो जून को सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था.

Manish Sisodia Delhi High Court