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Manish Sisodia Bail: मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 17 महीने बाद आएंगे बाहर

SC grants bail to Manish Sisodia in both ED and CBI cases: मनीष सिसोदिया को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 17 महीने बाद आएंगे बाहर. आप के सांसद संजय सिंह ने कहा कि उनकी जिंदगी के 17 महीने बर्बाद कर आज उन्हें रिहा किया गया है.

SC grants bail to Manish Sisodia in both ED and CBI cases: मनीष सिसोदिया को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 17 महीने बाद आएंगे बाहर. आप के सांसद संजय सिंह ने कहा कि उनकी जिंदगी के 17 महीने बर्बाद कर आज उन्हें रिहा किया गया है.

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Mithilesh Kumar
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Manish Sisodia

Manish Sisodia: मनीष सिसोदिया को मिली बड़ी राहत. (Image: FE file)

SC grants bail to Manish Sisodia in both ED and CBI cases: मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें जमानत दे दी है. करीब डेढ़ साल बाद मनीष सिसोदिया बाहर आएंगे. सिसोदिया को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि वक्त आ गया है कि निचली अदालतें और उच्च न्यायालय इस सिद्धांत को समझें कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है.  

सिसोदिया की जमानत सत्य की जीत: संजय सिंह

मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राज्यसभा सांसद ने कहा कि यह सच की जीत है, अदालत का फैसला तानाशाही पर तमाचा है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कुछ अहम शर्तें भी रखी हैं. अदालत ने कहा कि मनीष सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा.

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आप के सांसद संजय सिंह ने कहा कि सिसोदिया के जीवन के 17 महीने जेल में बर्बाद हो गए. वह इस समय का इस्तेमाल बहुत कुछ अच्छा करने में कर सकते थे. उन्होंने कहा कि सिसोदिया को राजनीतिक प्रतिशोध के तहत जेल में डाला गया; इससे हमारी पार्टी को और मजबूती मिली.

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बच्चों को बेहतर भविष्य देना सिसोदिया का अपराध: राघव चड्ढा

आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि सिसोदिया को 530 दिनों तक जेल में रखा गया; उनका अपराध यह था कि उन्होंने बच्चों को बेहतर भविष्य दिया. सिसोदिया को जमानत देने के फैसले का आम आदमी पार्टी ने स्वागत किया है और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया है.

फरवरी 2023 में सिसोदिया हुए थे अरेस्ट 

सीबीआई ने पिछले साल 26 फरवरी 2023 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, जबकि ईडी ने उसी साल 9 मार्च को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत उन्हें गिरफ्तार किया था. मई में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद, आप नेता ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया. 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया था जबकि ईडी ने उनके खिलाफ लगाए गए कुछ आरोपों पर संदेह जताया था.

Supreme Court Manish Sisodia Aam Aadmi Party