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Mukhtar Ansari: अवधेश राय हत्‍याकांड मामले में मुख्तार अंसारी को आजीवन जेल, वाराणसी कोर्ट ने सुनाया फैसला

वाराणसी की एमपीएमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को कांग्रेस नेता के भाई के अवधेश राय हत्‍याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

वाराणसी की एमपीएमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को कांग्रेस नेता के भाई के अवधेश राय हत्‍याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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FE Hindi Desk
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गैंगस्टर से विधायक बना मुख्तार अंसारी फिलहाल बांदा जेल में है. (IE File Photo)

Mukhtar Ansari Update: वाराणसी की एक अदालत ने कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या के मामले में माफिया से राजनेता बने मुख्तार अंसारी को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई. कोर्ट के बाहर एक वकील ने बताया कि वाराणसी एमपी-एमएलए अदालत के स्पेशल जज अवनीश गौतम ने मामले में मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई. कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की 3 अगस्त, 1991 को वाराणसी के लहुराबीर स्थित आवास के दरवाजे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में मुख्तार अंसारी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

इससे पहले वाराणसी कोर्ट ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को धारा-302 के तहत दोषी करार दिया था. इस पर जानकारों का कहना था कि धारा-302 के तहत पाए गए दोषी को उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा सुनाई जा सकती है. वाराणसी कोर्ट ने इस मामले में 31 साल बाद माफिया और यूपी के पूर्व विधायक अंसारी को दोषी करार दिया था.

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1991 का है मामला

कांग्रेस नेता अजय राय (Ajay Rai) के भाई अवधेश राय (Awdhesh Rai) की 3 अगस्त 1991 को वाराणसी में हत्या कर दी गई थी. अजय राय और उनके भाई घर वाराणसी स्थित अपने घर के दरवाजे पर खड़े थे, तभी मुख्तार अंसारी सहित कुछ हमलावर वहां एक कार से पहुंचे और अवधेश को गोली मार दी. अजय राय ने जवाबी कार्रवाई में अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चलायी थी, जिसके बाद हमलावर कार छोड़कर फरार हो गए. इसके बाद अवधेश को कबीरचौरा के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

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सपा, बसपा या बीजेपी, सरकार किसी की रही हो सबने किया प्रताड़ित: अजय राय

इससे पहले भी अटकलें लगाई जा रही थी कि अवधेश राय हत्याकांड मामले के दोषी मुख्तार अंसारी को आज आजीवन जेल से लेकर फांसी की सजा हो सकती है.वाराणसी कार्ट में सुनवाई से पहले कांग्रेस नेता और मृतक अवधेश राय के भाई अजय राय ने कहा कि हमें उम्मीद है कि 32 सालों से हमने जो लड़ाई लड़ी है उसका आज परिणाम मिलेगा. हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है कि वे कठोर सज़ा देंगे. चाहे सपा, बसपा या भाजपा की सरकार रही हो हर जगह प्रताड़ित करने की कोशिश की गई.

मुझे कुछ हुआ तो भाजपा सरकार होगी जिम्मेदार: अजय राय

अजय राय ने कहा कि मैं अदालत के फैसले का स्वागत करता हूं. जो माफिया के खिलाफ खड़े होंगे और लड़ेंगे उन्हें न्याय मिलेगा. हमें धमकियां मिली थीं. मैं सुरक्षा की मांग कर रहा हूं और इसे बढ़ाया जाना चाहिए. अगर मुझे कुछ होता है, तो भाजपा सरकार जिम्मेदार होगी

6 मामलों में मुख्तार अंसारी को सुनाई जा चुकी है सजा

गाजीपुर जिले में तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की 29 नवंबर, 2005 को हुई हत्या और वाराणसी में 22 जनवरी, 1997 को व्यापारी नंद किशोर रुंगटा उर्फ नंदू बाबू के अपहरण और हत्‍या के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गयी थी. उत्तर प्रदेश के विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने सोमवार को जारी एक बयान में बताया कि उप्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के क्रम में अभियुक्त मुख्तार अंसारी को 6 मामलों में अब तक सजा सुनाई जा चुकी है. 

बयान के मुताबिक मुख्तार को गाजीपुर में गैंगस्टर मामले में 15 दिसंबर 2022 को 10 साल की सजा व पांच लाख रुपये जुर्माना, लखनऊ में उच्‍च न्‍यायालय द्वारा 21 सितंबर को 7 साल के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये का जुर्माना, लखनऊ में ही गैंगस्टर एक्ट के एक अन्य मामले में 23 सितंबर 2022 को 5 साल कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना, दिल्‍ली में आयुध अधिनियम और टाडा अधिनियम में 10 साल के कारावास और साढ़े पांच लाख रुपये जुर्माना सुनाई जा चुकी है.

कुल 61 मामले मुख्तार अंसारी पर हैं दर्ज

उत्तर प्रदेश के विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार के बयान के मुताबिक सोमवार को वाराणसी की सांसद-विधायक अदालत द्वारा आजीवन कारावास और एक लाख 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है. प्रशांत कुमार ने अपने बयान में कहा कि आपराधिक माफिया मुख्तार अंसारी आईएस (इंटर स्‍टेट)-191 गिरोह का सरगना है और वह थाना मोहम्मदाबाद गाजीपुर का हिस्‍टीशीटर है. उन्होंने कहा कि मुख्तार के खिलाफ उत्‍तर प्रदेश, पंजाब, नई दिल्‍ली समेत कई प्रदेशों में कुल 61 मामले दर्ज हैं. उन्होंने बताया कि उप्र के गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, आगरा, लखनऊ, बाराबंकी, मऊ,आजमगढ आदि जनपदों में उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हैं.

मुख्तार के परिजन भी कई आपराधिक कृत्यों में रहे हैं सहयोगी

बयान के मुताबिक मुख्तार के परिवार के सदस्य अफजाल अंसारी और शिबगतुल्लाह अंसारी (भाई), अब्बास अंसारी और उमर अंसारी (पुत्र), आफसा अंसारी (पत्नी), निखत बानो (बहू) और अन्य उसके आपराधिक कृत्यों में सहयोगी और उसके गैंग के सदस्य रहे हैं. बयान में कहा गया है कि उप्र पुलिस मुख्यालय द्वारा चिह्नित माफिया मुख्तार अंसारी और उसके गैंग सदस्‍यों, सहयोगियों की 586 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का जब्त की गई या ध्वस्त की गई. बयान में कहा गया है कि अभियुक्त से संबंधित लगभग 2100 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध व्यवसाय बंद कराने की कार्यवाही की गई.

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