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टोल चार्ज से जुड़ा ये नया नियम 15 नवंबर, 2025 से लागू होंगे. (Image: AIR)
New toll rules will come into effect from the 15th of November: सरकार ने नेशनल हाईवे पर टोल कलेक्शन को डिजिटल बनाने और कैश लेनदेन को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे फीस नियम (National Highways Fee-Determination of Rates and Collection-Third Amendment Rules, 2025) में बदलाव किया है. नेशनल हाईवे पर टोल से जुड़ा नया नियम 15 नवंबर 2025 से देशभर में लागू होगा. इस बदलाव का मकसद डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना और कैश कलेक्शन को कम करना है.
कैश की बजाय UPI से टोल देने में बचेंगे पैसे
इसी शनिवार को सरकार ने ऐलान किया कि 15 नवंबर 2025 से नेशनल हाइवे के फी प्लाजा में अगर किसी वाहन के पास वैलिड और फंक्शनल फास्टैग नहीं है, तो UPI के माध्यम से टोल भुगतान करने पर वाहन चालकों को रेगुलर टोल का सवा गुना देना होगा. फिलहाल, जिनके पास वैलिड फास्टैग नहीं है, उन्हें कैश पेमेंट करने पर दोगुना टोल देना पड़ता है. यह कदम कैश लेनदेन को कम करने और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के मकसद से उठाया गया है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने नॉन-फास्टैग यूजर्स के लिए नेशनल हाइवे पर कैश लेनदेन खत्म करने और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नियमों में बदलाव किया है.
मिसाल के लिए नेशनल हाइवे पर अगर किसी फी प्लाजा पर FASTag वाले वाहन का टोल 100 रुपये है, तो बिना FASTag वाहनों के लिए यही टोल डबल यानी 200 रुपये देने पड़ते हैं. नए नियम के तहत कैश पेमेंट पर वाहन मालिक को 15 नवंबर से भी इतनी ही रकम देनी होगी लेकिन अगर वाहन UPI के माध्यम से पेमेंट करता है तो उसे 200 रुपये की बजाय सिर्फ 125 रुपये टोल भरने होंगे. यानी कुल 75 रुपये की बचत होगी.
मंत्रालय ने कहा है कि यह बदलाव तकनीक के माध्यम से टोल कलेक्शन को बेहतर बनाने, टोल पर भीड़ कम करने और नेशनल हाईवे पर यात्रा को सहज बनाने के प्रयास का हिस्सा है. 4 अक्टूबर 2025 को जारी अधिसूचना में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और टोल कलेक्शन सिस्टम को डिजिटल बनाने पर जोर दिया गया है.
टोल को लेकर पहले भी हो चुका है अहम फैसला
इससे पहले सरकार ने टोल के लिए सालाना पास देने की सुविधा शुरू की थी, जो 15 अगस्त 2025 से जारी है. FASTag Annual Pass एक सालाना टोल पास है जिसकी कीमत 3,000 रुपये रखी गई है. यह खासतौर पर उन निजी वाहन मालिकों के लिए है जो अक्सर नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं और टोल टैक्स में बचत करना चाहते हैं. यह पास केवल नॉन-कमर्शियल कार, जीप और वैन पर लागू होगा और इसके तहत या तो 200 फ्री ट्रिप्स या 1 साल की वैधता (जो पहले पूरा हो) का फायदा मिलेगा. यह सुविधा सिर्फ चुनिंदा नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर वैलिड है.
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