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टोल चार्ज से जुड़ा ये नया नियम 15 नवंबर, 2025 से लागू होंगे. (Image: AIR)
New toll rules will come into effect from the 15th of November: सरकार ने नेशनल हाईवे पर टोल कलेक्शन को डिजिटल बनाने और कैश लेनदेन को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे फीस नियम (National Highways Fee-Determination of Rates and Collection-Third Amendment Rules, 2025) में बदलाव किया है. टाल चार्ज से जुड़ा नया नियम अगले महीने की 15 तारीख यानी 15 नवंबर 2025 से लागू होगा. इस बदलाव का मकसद डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना, टोल कलेक्शन में ट्रांसपिरेंसी लाना और यात्रा एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना है.
UPI पेमेंट करने पर बचेंगे पैसे
नए टोल नियम के तहत बिना FASTag टोल से गुजरने वाले वाहनों के लिए चार्ज डबल देने होंगे, जो यह फास्टैग वाले वाहन कैटेगरी की जनरल फीस का डबल होगा. वहीं, बिना FASTag वाला वाहन मालिक UPI के जरिए टोल चार्ज भरता है, तो यह डबल की बजाय 1.25 गुना होगा. मिसाल के लिए, अगर किसी टोल प्लाजा पर FASTag वाले वाहन का चार्ज 100 रुपये है, तो बिना FASTag टोल से गुजरने वाले वाहनों के लिए इस टोल पर यूजर को 200 रुपये देने होंगे. वहीं UPI के माध्यम से पेमेंट करने पर बिना FASTag वाले वाहनों के लिए सिर्फ 125 रुपये टोल चार्ज देने होंगे. यानी कुल 75 रुपये की बचत होगी.
मंत्रालय ने कहा है कि यह बदलाव तकनीक के माध्यम से टोल कलेक्शन को बेहतर बनाने, टोल पर भीड़ कम करने और नेशनल हाईवे पर यात्रा को सहज बनाने के प्रयास का हिस्सा है. 4 अक्टूबर 2025 को जारी अधिसूचना में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और टोल कलेक्शन सिस्टम को डिजिटल बनाने पर जोर दिया गया है.
टोल को लेकर पहले भी हो चुका है अहम फैसला
इससे पहले सरकार ने टोल के लिए सालाना पास देने की सुविधा शुरू की थी, जो 15 अगस्त 2025 से जारी है. FASTag Annual Pass एक सालाना टोल पास है जिसकी कीमत 3,000 रुपये रखी गई है. यह खासतौर पर उन निजी वाहन मालिकों के लिए है जो अक्सर नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं और टोल टैक्स में बचत करना चाहते हैं. यह पास केवल नॉन-कमर्शियल कार, जीप और वैन पर लागू होगा और इसके तहत या तो 200 फ्री ट्रिप्स या 1 साल की वैधता (जो पहले पूरा हो) का फायदा मिलेगा. यह सुविधा सिर्फ चुनिंदा नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर वैलिड है.