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Passport: बीते कुछ सालों में सरकार ने पासपोर्ट नियमों में कई बदलाव किए हैं. यहां 5 प्रमुख बदलावों के बारे में डिटेल देख सकते हैं. (Image: FE File)
Passport Rule Change: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में कई अहम बदलाव किए हैं. इन नए नियमों में जन्म की तारीख के प्रमाण के तौर पर बर्थ सर्टिफिकेट को अनिवार्य करना शामिल है. खास तौर पर 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद पैदा हुए नागरिकों के पासपोर्ट बनवाने के लिए अब बर्थ सर्टिफिकेट देना ही होगा. ऐसे मामलों में जन्म की तारीख के प्रमाण के तौर पर किसी और दस्तावेज से काम नहीं चलेगा.
आवेदकों को देने होंगे ये बर्थ सर्टिफिकेट
इस हफ्ते की शुरुआत में जारी किए गए नए पासपोर्ट नियमों के तहत, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार, नगर निगम या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, 1 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद पैदा हुए लोगों के लिए जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाएंगे.
कब से लागू होगा नया नियम
पासपोर्ट नियम 1980 में बदलाव के लिए इस हफ्ते की शुरुआत में एक आधिकारिक नोट जारी किया गया था. बताया जा रहा है कि नया नियम सरकारी गजट जारी होने के बाद लागू हो जाएगा.
बीते कुछ सालों में सरकार ने पासपोर्ट नियमों में कई अहम बदलाव किए हैं. जिनमें से कुछ प्रमुख बदलावों के बारे में आपको जानना चाहिए.
1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे लोगों के लिए पासपोर्ट नियम
हालांकि, नए नियम 1 अक्टूबर, 2023 से पहले पैदा हुए व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे. ये लोग अपना जन्म प्रमाण पत्र, किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान या अंतिम स्कूल द्वारा जारी किया गया स्थानांतरण या स्कूल छोड़ने या मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, या आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या कार्ड जिसमें जन्म तिथि हो, जमा कर सकते हैं. व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस या आवेदक के सेवा रिकॉर्ड के अर्क की एक प्रति जैसे अन्य दस्तावेज भी जमा कर सकते हैं.
आवासीय जानकारी
आवेदक की गोपनीयता की रक्षा के लिए, नए भारतीय पासपोर्ट नियमों के अनुसार पासपोर्ट के अंतिम पृष्ठ पर उनका आवासीय पता नहीं छपा है. आव्रजन अधिकारियों को बारकोड स्कैन करके आपके आवासीय डेटा तक पहुँचना आवश्यक है.
रंग कोडिंग
सरकार ने विभिन्न व्यक्तियों के लिए नए रंग कोड वाले पासपोर्ट भी जारी किए हैं. नए पासपोर्ट नियमों के तहत राजनयिक पासपोर्ट धारकों को लाल रंग का पासपोर्ट मिलता है, सरकारी अधिकारियों को सफेद रंग का, जबकि अन्य को नीला रंग का पासपोर्ट मिलता है.
माता-पिता के नाम
नए पासपोर्ट नियमों में यह भी अनिवार्य किया गया है कि आपके माता-पिता का नाम दस्तावेज़ के अंतिम पृष्ठ पर नहीं छपा होगा. यह नियम एकल माता-पिता या अलग-थलग परिवारों के बच्चों को लाभ पहुँचाने के लिए बनाया गया है.