/financial-express-hindi/media/media_files/5G1Q9gPJVx3ZSsv6CkLJ.jpg)
पेटीएम पेमेंट्स बैंक के यूजर्स अब 15 मार्च तक डिपॉजिट और ट्रांजेक्शन कर सकेंगे.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को थोड़ी राहत दी है. आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में डिपॉजिट और ट्रांजेक्शन रोकने की डेडलाइन को और 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया है. यानी अब यूजर्स 15 मार्च तक पेटीएम पेमेंट्स बैंक में डिपॉजिट और ट्रांजेक्शन कर सकेंगे. इससे पहले आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक में डिपॉजिट और ट्रांजेक्शन रोकने का डेडलाइन 29 फरवरी तय किया था. आरबीआई ने पेटीएम से यह भी कहा है कि वह अपने पार्टनर बैंकों में जमा ग्राहकों की राशि निकासी की सुविधा देने को कहा है.
15 मार्च के बाद नहीं हो सकेंगे डिपॉजिट और ट्रांजेक्शन
इस महीने की शुरूआत में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक (Paytm Payments Bank) के कस्टमर अकाउंट्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वालेट्स, FASTags और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) जैसे तमाम अपने प्रमुख विकल्प में टॉप-अप या डिपॉजिट पर 29 फरवरी के बाद रोक लगाने के लिए कहा था. आरबीआई ने अनिवार्य रूप से पेटीएम पेमेंट्स बैंक को मार्च से अपनी सभी प्रमुख सेवाओं की पेशकश पर रोक लगाने की बात कही है.
2018 से आरबीआई की जांच के घेरे में है Paytm
पेटीएम 2018 से आरबीआई की जांच का सामना कर रहा है. हालांकि आरबीआई ने लेटेस्ट एक्शन के कारणों को स्पेसीफाई नहीं किया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि केवाईसी की शर्तों और आईटी से संबंधित गड़बड़ियों के कारण हो सकता है. सेंट्रल बैंक किसी भी संस्था या बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर को ग्राहकों के पैसे को ऐसे जोखिम में डालने की अनुमति देने के खिलाफ है.