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Petrol Diesel Price Hike: सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, 8 अप्रैल से लागू होंगे नए रेट

Petrol Diesel Price Hike: यह नया आदेश 8 अप्रैल 2025 से लागू होगा. यानी जो भी व्यक्ति इस तारीख के बाद पेट्रोल या डीजल खरीदेगा, उसे बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी के हिसाब से कीमत चुकानी होगी.

Petrol Diesel Price Hike: यह नया आदेश 8 अप्रैल 2025 से लागू होगा. यानी जो भी व्यक्ति इस तारीख के बाद पेट्रोल या डीजल खरीदेगा, उसे बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी के हिसाब से कीमत चुकानी होगी.

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FE Hindi Desk
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Petrol Diesel Excise Duty Hiked: केंद्र सरकार ने आम जनता से जुड़े एक अहम फैसले में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है. वित्त मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, यह बढ़ोतरी मंगलवार से लागू हो जाएगी. सरकार ने यह कदम सार्वजनिक हित का हवाला देते हुए उठाया है. अधिसूचना में बताया गया है कि पेट्रोल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को अब 11 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. वहीं, डीजल पर यह दर 8 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है. यानी दोनों फ्यूल पर 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है.

वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि यह रिवीजन Central Excise Act, 1944 की धारा 5A और Finance Act, 2002 की धारा 147 के तहत किया गया है. सरकार का कहना है कि यह कदम जनहित में जरूरी है और इससे देश की राजस्व स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी.

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असर किस पर पड़ेगा?

यह फैसला आम जनता की जेब पर सीधा असर डालेगा. क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से न सिर्फ निजी वाहनों में चलने वाले लोगों को झटका लगेगा, बल्कि माल ढुलाई की लागत बढ़ने से रोजमर्रा की जरूरी चीजों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं.

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कब से लागू होंगे नए रेट?

सरकार की अधिसूचना के अनुसार, यह नया आदेश 8 अप्रैल 2025 से लागू होगा. यानी जो भी व्यक्ति इस तारीख के बाद पेट्रोल या डीजल खरीदेगा, उसे बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी के हिसाब से कीमत चुकानी होगी.

(खबर अपडेट की जा रही है..)

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