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Director Sanoj Mishra arrested: फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा को बलात्कार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है. (Image: IE File)
Sanoj Mishra arrested in rape case: कुंभ मेले (Kumbh Mela) की वायरल गर्ल मोनालिसा (Monalisa) को अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर देने वाला डायरेक्टर सनोज मिश्रा (Sanoj Mishra arrested) गिरफ्तार हो चुका है. समाचार एजेंसी ANI ने सोमवार को यह जानकारी दी. सनोज मिश्रा को कथित रेप मामले में गिरफ्तार किया गया है. दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद मामले में फिल्म डायरेक्टर की गिरफ्तारी की गई है. खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और तकनीकी निगरानी के बाद दिल्ली पुलिस ने 30 मार्च को 45 साल के सानोज मिश्रा को गिरफ्तार किया.
क्या है पूरा मामला
समाचार एजेंसी के मुताबिक सनोज मिश्रा को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया. उसे नबी करीम पुलिस स्टेशन (Nabi Karim Police Station) की कस्टडी में रखा गया है. सनोज मिश्रा अपने परिवार के साथ मुंबई में रह रहा था. मामले में गिरफ्तारी एक 28 साल की महिला की शिकायत के आधार पर हुई है. यह मामला एक छोटे से शहर की 28 साल की महिला से जुड़ा है, जिसने आरोप लगाया है कि फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने 4 सालों तक उसके साथ बार-बार रेप किया.
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फिल्म एक्सेस बनने की ख्वाहिश रखने वाली महिला ने दावा किया कि वह इस दौरान मुंबई में मिश्रा के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थी. उसने आगे आरोप लगाया कि मिश्रा ने उसे तीन अलग-अलग मौकों पर गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया. शिकायतकर्ता ने पुलिस को दिए अपने बयान में मिश्रा पर शादी करने के वादे से मुकरने का भी आरोप लगाया.
दिल्ली पुलिस के बयान के अनुसार , 6 मार्च को रेप, मारपीट, गर्भपात कराने (causing miscarriage) और धमकी देने समेत कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान के दौरान अपने आरोपों का समर्थन भी किया. पुलिस मुजफ्फरनगर से कथित गर्भपात से संबंधित मेडिकल साक्ष्य जुटाने में सफल रही.
शिकायत को जन्म देने वाली घटना 18 फरवरी, 2025 को हुई, जब आरोपी कथित तौर पर पीड़िता को नबी करीम के होटल शिवा में लेकर आए थे. मिश्रा पर आरोप है कि इस मुलाकात के दौरान उन्होंने महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर उसे छोड़ दिया, जिसके कारण महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. यह गिरफ्तारी दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज करने के बाद हुई है, जिसने पहले मामले की जांच की थी.