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'द केरल स्टोरी' देश के सिनेमाघरों में 5 मई 2023 को रिलीज हुई. (IE Photo)
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह ‘द केरल स्टोरी’ (The Kerala Story) फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करने संबंधी केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगी. सुदीप्तो सेन (Sudipto Sen) के डायरेक्शन में बनी फिल्म की ‘स्क्रीनिंग’ देश के सिनेमाघरों में 5 मई से शुरू हो चुकी है. सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने पत्रकार कुर्बान अली द्वारा दायर अपील का सोमवार को न्यायालय में उल्लेख किया. देश की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ आज सुनवाई करने के लिए इसे सूचीबद्ध करने को तैयार हो गई, लेकिन बाद में कहा कि सोमवार दोपहर 3 बजे एक विशेष पीठ के समक्ष कुछ विषयों की सुनवाई निर्धारित रहने के चलते इसे 16 मई यानी कल सुनवाई के लिए लिया जाएगा.
केरल हाईकोर्ट फिल्म रिलीज पर अंतरिम रोक से कर चुका है इनकार
सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि इसपर फौरन सुनवाई करने की जरूरत है क्योंकि हाई कोर्ट ने 5 मई को फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया था. न्यायाधीशों द्वारा फिल्म का ‘टीजर’ देखे जाने के बाद हाई कोर्ट ने उक्त आदेश जारी किया था. याचिकाओं के एक समूह के जरिये फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का शीर्ष न्यायालय से अनुरोध किया गया है और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा दिये गए सर्टिफिकेशन पर भी आपत्ति जताई गई है.
सुप्रीम कोर्ट पहले फिल्म से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई से चुका है इनकार
पत्रकार कुर्बान अली ने अपनी याचिका में कहा है कि फिल्म नफरत भरे बयान के समान है क्योंकि इसमें दावा किया गया है कि केरल की करीब 32,000 युवतियों को उनके मुस्लिम मित्रों द्वारा आतंकी संगठन ISIS में शामिल होने के लिए प्रलोभन दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने 3 मई को फिल्म से जुड़ी याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया था और याचिकाकर्ताओं से इसका क्षेत्राधिकार रखने वाले हाई कोर्ट का रुख करने को कहा था. न्यायालय में दायर एक याचिका में यह अनुरोध किया गया है कि फिल्म की शुरूआत में ‘डिस्क्लेमर’ जोड़ा जाए कि यह काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है. इन याचिकाकाओं को प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष उल्लेखित किया गया.