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अरविंद केजरीवाल को मिलेगी राहत? 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में कथित शराब नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई होगी. इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच करेगी.

सुप्रीम कोर्ट में कथित शराब नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई होगी. इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच करेगी.

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FE Hindi Desk
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Highlights of Delhi High Court order, Delhi HC order on Kejriwal, Arvind Kejriwal plea, HC says Kejriwal arrest by ED not illegal, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश की बड़ी बातें, अरविंद केजरीवाल की याचिका, ईडी की कार्रवाई पर हाईकोर्ट की मुहर, केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की मुहर

इससे पहले मंगलवार 9 अप्रैल को फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि ईडी का अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना गैरकानूनी नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट में कथित शराब नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई होगी. इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच करेगी. समाचार एजेंसी एएनआई (ANI) ने शनिवार को यह जानकारी दी. इससे पहले मंगलवार 9 अप्रैल को फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि ईडी का अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना गैरकानूनी नहीं है. गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल के ईडी रिमांड को अवैध नहीं ठहराया जा सकता.

इसी बुधवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वह केजरीवाल की याचिका पर विचार करने के अनुरोध पर "तुरंत" विचार करेंगे. केजरीवाल के वकील अभिषेत मनु सिंघवी ने सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश एक अविश्वसनीय दस्तावेज पर आधारित है जिसे हमसे छिपाया गया है. 9 अप्रैल को हाईकोर्ट ने केजरीवाल के उस याचिका को खारिज कर दी थी जो उनकी गिरफ्तारी और ईडी की रिमांड के खिलाफ थी. याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालत का मानना ​​है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गैरकानूनी नहीं है. रिमांड को अवैध नहीं ठहराया जा सकता.

सोमवार को केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

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सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अरविंद केजरीवाल की दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने वाला है, जिसमें कथित शराब नीति से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया है. देश की सबसे बड़ी अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद लिस्ट (cause list) के मुताबिक जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच दिल्ली हाइकोर्ट के पिछले हफ्ते मंगलवार 9 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई करेगी.

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दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए, हाईकोर्ट ने मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा है और कहा है कि बार-बार समन जारी करने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के पास "थोड़ा विकल्प" बचा था. दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड में भेजे जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी. वह 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं और फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं.

अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या है मामला 

तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में गिरफ्तार किया था. ट्रायल कोर्ट ने 1 अप्रैल को उन्हें 15 अप्रैल तक के  लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. ईडी का आरोप है कि केजरीवाल कथित शराब घोटाले में आपराधिक ढंग से कमाए गए धन के मुख्य लाभार्थी हैं. दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी इस केस के सिलसिले में जेल में बंद हैं. इनके अलावा संजय सिंह समेत आम आदमी पार्टी के कई और बड़े नेता भी इस केस की जांच के दायरे में हैं. संजय सिंह हाल ही में इसी मामले में जमानत पर रिहा हुए हैं.

Arvind Kejriwal