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नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम से 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी. (Image : IE)
Unified Pension Scheme UPS:सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट ने एक नई पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है. इस स्कीम का चयन करने वाले सरकारी कर्मचारियों को उनके बेसिक पेंशन का 50 फीसदी हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा. केंद्र सरकार की नई पेंशन स्कीम का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस (UPS) है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को इस स्कीम के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम से 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी.
सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा देगी नई पेंशन स्कीम: मोदी
यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स (X) के जरिए कहा कि यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है. यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।…
— Narendra Modi (@narendramodi) August 24, 2024
यूनिफाइड पेंशन स्कीम की खासियत
1 अप्रैल, 2025 से लागू होने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम को पुरानी और नई पेंशन स्कीम की जगह पर लाया गया है.
इस स्कीम के तहत अगर किसी भी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के बेसिक सैलरी का 50 फीसदी हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलेगा.
रिटायर हो चुके कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिजन जैसे पति या पत्नी को पेंशन अमाउंट का 60 फीसदी हिस्सा फैमिली पेंशन के रुप में मिलेगी. अगर किसी पेंशन लेने वाले कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को कर्मचारी के निधन के समय तक मिलने वाली पेंशन का 60 फीसदी परिवार को मिलेगा.
सरकारी कर्मचारियों को 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी. कर्मचारी का वर्किंग ईयर चाहे जितना भी बची हो उनकी मिनिमम पेंशन हर महीने 10 हजार रुपये से कम नहीं होगी. अगर कोई 10 साल बाद नौकरी छोड़ देता है तो उसे भी हर महीने 10 हजार रुपये पेंशन मिलेगी. साथ ही महंगाई से जुड़े डियरनेस रिलीफ भी मिलेगी.
इनफ्लेशन के साथ इडेक्सेशन (Inflation Indexation) केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी में मिलने वाले डियरनेस अलाउंस (DA) की जगह पेंशन, फैमिली पेंशन और मिनिमम पेंशन पर इनफ्लेशन इडेक्सेशन डियरनेस रिलीफ (DR) के बेसिस पर मिलेगा.
ग्रेच्युटी के अलावा रिटायरमेंट पर एकमुश्त भुगतान का भी फायदा मिलेगा. हर 6 महीने की सर्विस के लिए मंंथली पे और डीए का संयुक्त रूप से 10 फीसदी हिस्सा मिलेगा. मिसाल के लिए किसी की 30 साल की सर्विस हैं और उसमें करीब-करीब 6 महीने की सैलरी एकमुश्त अमाउंट के रूप में मिलेगी.
नई स्कीम 1 अप्रैल, 2025 से लागू होनी है. लेकिन एनपीएस के तहत इसकी शुरुआत के समय से रिटायर होने वाले सभी लोग और 31 मार्च, 2025 तक रिटायर होने वाले लोग भी यूपीएस के इन सभी फायदों के लिए पात्र होंगे.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम उन सभी लोगों पर भी लागू होगा जो 2004 के बाद से एनपीएस के तहत पहले ही रिटायर हो चुके हैं.
आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है और इसे भविष्य में लागू किया जाएगा.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और विश्व बैंक समेत सभी के साथ विचार-विमर्श के बाद कमेटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सिफारिश की है.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम (NPS) में बने रहने या यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल होने का फैसला करने का अधिकार होगा. मंत्री ने आगे कहा कि सरकारी कर्मचारियों ने नेशनल पेंशन स्कीम में कुछ बदलाव की मांग की है. इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था. इस कमेटी ने अलग-अलग संगठनों और लगभग सभी राज्यों के साथ 100 से ज्यादा बैठकें कीं. प्रधानमंत्री मोदी और विपक्ष के काम करने के तरीके में काफी फर्क है. उन्होंने कहा कि विपक्ष के बिल्कुल उलट पीएम मोदी विचार-विमर्श करने में ज्यादा भरोसा करते हैं और देशहित में फैसले लेते हैं.
कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन आज प्रेस कॉफ्रेंस के दौरान कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम उन सभी लोगों पर भी लागू होगा जो 2004 के बाद से एनपीएस के तहत पहले ही रिटायर हो चुके हैं. हालांकि नई स्कीम 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी, लेकिन एनपीएस के तहत इसकी शुरुआत के समय से रिटायर होने वाले सभी लोग और 31 मार्च, 2025 तक रिटायर होने वाले लोग भी यूपीएस के इन सभी फायदों के लिए पात्र होंगे.