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उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है. Photograph: (Screengrab/X/@pushkardhami)
Uttarakhand Is First State To Enforce Uniform Civil Code: उत्तराखंड में आज 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता यानी यूनिफार्म सिविल कोड लागू हुआ. इसी के साथ उत्तराखंड यह कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृ्त्व वाली उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को देहरादून स्थित सीएम कैंप ऑफिस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यूसीसी कानून के लिए रूल्स मैनुअल यानी नियमावली पुस्तिका जारी किया. सीएम धामी की मौजूदगी में इस दौरान नए कानून के तहत आवेदन के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया.
उत्तराखण्ड से समानता के नए युग का आरंभ: धामी
सोमवार को एक्स पर किए पोस्ट के जरिए सीएम धामी ने कहा कि समानता और समरसता के नए युग का आरंभ उत्तराखंड की धरती से हो चुकी है. उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड से समानता की अविरल धारा प्रवाहित हो चुकी है. उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है.
"समानता और समरसता के नए युग का आरंभ !"
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) January 27, 2025
माँ गंगा की उद्गम स्थली देवभूमि उत्तराखण्ड से समानता की अविरल धारा प्रवाहित हो चुकी है। उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है।https://t.co/u9HOUEjK3c#UCCInUttarakhandpic.twitter.com/4aWKhMdMLq
उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट ने 20 जनवरी 2025 को रूल्स मैनुअल को मंजूरी दी थी. 13 जनवरी को उत्तराखंड सरकार ने अपने अधिकारियों को यूसीसी पोर्टल से परिचित कराने के लिए ट्रेनिंग देना शुरू किया.
UCC पोर्टल की खासियत
अधिकारियों ने बताया कि लोगों और अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए गए हैं, जिनमें आधार बेस्ड वेरीफिकेशन, 22 भारतीय भाषाओं में एआई आधारित ट्रांसलेशन सुविधा और 13 से अधिक विभागों और सेवाओं जैसे जन्म-मृत्यु पंजीकरण, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट आदि में डेटा इंटीग्रेशन शामिल हैं. यह पोर्टल क्लाउड बेस्ड और डिजास्टर रिकवरी सिस्टम से लैस है.
इससे पहले शनिवार को राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने एक्स पर किए पोस्ट के जरिए कहा था कि उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी और इसी के साथ उत्तराखंड आजाद भारत का पहला राज्य बनेगा जहां यह कानून लागू होगा.
सीएम धामी ने अपने बयान में कहा कि यूसीसी लागू करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें अधिनियम की नियमावली को मंजूरी और संबंधित अधिकारियों को ट्रेनिंग देना शामिल है. उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) समाज में एकरूपता लाएगी और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और जिम्मेदारियां सुनिश्चित करेगी. उन्होंने कहा - समान नागरिक संहिता प्रधानमंत्री द्वारा देश को एक विकसित, संगठित, सामंजस्यपूर्ण और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे महायज्ञ में हमारे राज्य द्वारा दी गई एक आहुति मात्र है.
प्रिय प्रदेशवासियों,
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) January 25, 2025
राज्य में 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी, जिससे उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बनेगा जहां यह कानून प्रभावी होगा।
यूसीसी लागू करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें अधिनियम की नियमावली को मंजूरी और…
UCC: नया कानून लागू होने से क्या-क्या होंगे बदलाव?
- उत्तराखंड सीएम के मुताबिक यूसीसी से समाज में एकरूपता आएगी
- सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित होंगे.
सीएम धामी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को विकसित, संगठित, समरस और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे महान यज्ञ में हमारे प्रदेश द्वारा अर्पित की गई एक आहुति मात्र है. उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता के जरिए जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है.