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आप इनमें निवेश करके वित्त वर्ष 2023-24 में टैक्स सेविंग का लाभ पाने के साथ-साथ बेहतर रिटर्न भी हासिल कर सकेंगे.
सीजन टैक्स सेविंग का चल रहा है और लोग टैक्स बचाने के लिए अलग-अलग विकल्पों पर माथा-पच्ची कर रहे हैं. चालू वित्त वर्ष में आप अपने निवेश पर टैक्स में डिडक्शन का लाभ तभी पा सकेंगे जब 31 मार्च 2024 के पहले किसी टैक्स सेविंग स्कीम में पैसे लगाए होंगे. तो फिर अंतिम तारीख का इंतजार क्यों? अगर आप सचमुच टैक्स बचाने के लिए विकल्प तलाश रहे हैं तो यहां आपकी सहूलियत के लिए कुछ सुरक्षित विकल्पों के बारें में जिक्र किया गया है. आप इनमें निवेश करके वित्त वर्ष 2023-24 में टैक्स सेविंग का लाभ पाने के साथ-साथ बेहतर रिटर्न भी हासिल कर सकेंगे. आइए जानते हैं इन विकल्पो के बारे में.
फिक्स्ड डिपॉजिट (FD)
टैक्स बचाने के कई विकल्पों में से एक फिक्स्ड डिपॉजिट है. आप किसी भी बैंक के 5 या उससे अधिक टेन्योर वाली फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करके टैक्स में डिडक्शन का लाभ पा सकते हैं. इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत, आप अपनी कुल आय से 1.5 लाख रुपये की कटौती का दावा कर सकते हैं. कई बैंकों के एफडी पर बेहतर रिटर्न भी मिल रहा है. आप टैक्स सेविंग के साथ-साथ ब्याज के तौर पर रिटर्न का लाभ भी उठा सकते हैं.
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF)
टैक्स में छूट का लाभ और रिटर्न, दोनों पाने के लिए एक और लोकप्रिय विकल्प PPF है. इसमें एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं. पीपीएफ पर सरकार अभी 7.1 फीसदी की दर से ब्याज दे रही है. यह स्कीम एन्युअली कंपाउंडेंड है.पोस्ट ऑफिस के इस स्कीम में निवेश EEE की कैटेगिरी में आता है. यानी योजना में किए गए पूरे निवेश पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है. साथ ही इस योजना में निवेश से मिलने वाले ब्याज और निवेश की संपूर्ण राशि पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता. मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है.
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
टैक्स बचाने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना को भी चुन सकते हैं. यह भी पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम है. इस स्कीम में निवेश किए गए राशि पर सरकार वर्तमान में 8.2 फीसदी की दर ब्याज दे रही है. पीपीएफ की तरहये स्कीम भी एन्युअली कंपाउडेड है. सरकार बेटियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने लिए सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश पर भी टैक्स छूट देती है. आप इस योजना में सालाना 1.5 लाख रुपये निवेश कर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स में डिडक्शन का लाभ के लिए क्लेम कर सकेंगे.
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) भी एक बेहतर विकल्प है. इसमें भी निवेश कर इनकम टैक्स की धारा 80CCD (1B) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त टैक्स में लाभ पा सकते हैं. मार्केट से लिंक होने के कारण इस इंट्रूमेंट में निवेश पर बेहतर रिटर्न भी मिलता है.
सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम (SCSS)
सीनियर सिटिजन के लिए यह एक बेहतर विकल्प है. इसमें निवेश पर इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80C के तहत प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.