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CBDT: क्या है विवाद से विश्वास स्कीम? 1 अक्टूबर से देश में होगी लागू

CBDT ने डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम को नोटिफाई कर दिया है. यह स्कीम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी. स्कीम के तहत डायरेक्ट टैक्स से जुड़े मामलों को तेजी से निपटाने का प्रयास किए जाने हैं.

CBDT ने डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम को नोटिफाई कर दिया है. यह स्कीम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी. स्कीम के तहत डायरेक्ट टैक्स से जुड़े मामलों को तेजी से निपटाने का प्रयास किए जाने हैं.

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FE Hindi Desk
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डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम के तहत इनकम टैक्स से जुड़े विवादों को जल्द से जल्द से निपटाने का प्रयास किया जाएगा. (Image: Pixabay)

Direct Tax Vivad Se Vishwas Scheme, DTVSV 2024: साल 2024 के बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने एलान किया था कि इनकम टैक्स (Income Tax) से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए जल्द ही केंद्र सरकार योजना लेकर आएगी. अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी सीबीडीटी (CBDT) ने इसके लिए डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम (Direct Tax Vivad Se Vishwas Scheme) को नोटिफाई कर दिया है. पीआईबी ने अपने एक रिलीज के जरिए शनिवार को यह जानकारी दी. जारी पीआईबी रिलीज के मुताबिक विवाद से विश्वास स्कीम 1 अक्टूबर से लागू होगी. स्कीम के तहत इनकम टैक्स से जुड़े विवादों को तेजी से निपटाने का प्रयास किया जाएगा.

योजना के लिए नियम और फार्म भी किए गए हैं जारी

सीबीडीटी ने डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम को फाइनेंस नंबर 2 एक्ट (Finance No 2 Act, 2024) के तहत नोटिफाई किया है. इस दौरान योजना से जुड़े नियमों को भी नोटिफाई किया गया है. विवाद से विश्वास स्कीम के विभिन्न प्रयोजनों के लिए 4 अलग-अलग फार्म नोटिफाई किए गए हैं. जो इस प्रकार हैं.

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फार्म -1: इसमें आप डिक्लेरेशन फाइल और अंडरटेकिंग भी देंगे (Form for filing declaration and Undertaking by the declarant)

फार्म -2: यह फॉर्म अथॉरिटी द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र के लिए होगा (Form for Certificate to be issued by Designated Authority)

फार्म -3: इस फॉर्म के तहत घोषणाकर्ता द्वारा पेमेंट की जानकारी दी जाएगी (Form for Intimation of payment by the declarant)

फार्म -4: इसमें अथॉरिटी द्वारा टैक्स एरियर के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की जानकारी दी जाएगी (Order for Full and Final Settlement of tax arrears by Designated Authority)

सीबीडीटी की डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम पुराने अपीलेंट (old appellant) की तुलना में नए अपीलेंट (old appellant) के लिए कम सेटलमेंट अमाउंट के लिए अपील का प्रावधान करती है. स्कीम के तहत ऐसे टैक्सपेयर्स को भी लाभ दिया जाना है, जो 31 दिसंबर, 2024 को या उससे पहले डिक्लेरेशन फाइल करेंगे.

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निपटाए जाएंगे डायरेक्ट टैक्स से जुड़े मामले 

डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम यह भी प्रावधान करती है कि हर विवाद के लिए फार्म 1 अलग से दाखिल किया जाएगा, बशर्ते कि जहां अपीलकर्ता और आयकर प्राधिकरण, दोनों ने एक ही आदेश के संबंध में अपील दायर की हो और ऐसे मामले में फार्म 1 फाइल किया जाएगा.

पेमेंट की जानकारी फार्म-3 में दी जानी है और अपील, आपत्ति, आवेदन, रिट याचिका, विशेष अनुमति याचिका या क्लेम को वापस लेने के प्रमाण के साथ नामित प्राधिकारी को प्रस्तुत की जानी है.

फार्म 1 और 3 घोषणाकर्ता द्वारा ऑनलाइन पेश किए जायेंगे. ये फार्म आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल यानी www.incometax.gov.inपर उपलब्ध कराए जायेंगे.

डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम, 2024 के विस्तृत प्रावधानों के लिए, फाइनेंस नंबर 2 एक्ट की धारा 88 से धारा 99 तक को डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास नियम, 2024 के साथ संदर्भित किया जा सकता है.

यह स्कीम डायरेक्ट टैक्स विवाद को लेकर पेंडिंग पड़े मामलों को निपटाने के लिए एक सरकारी पहल है. आयकर विभाग की ओर से एक बयान में कहा गया कि डायरेक्ट टैक्स से जुड़े लंबित मामलों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास योजना 2.0 को घोषणा की है. योजना के तहत देश में 31 दिसंबर, 2024 को या उससे पहले फाइलिंग करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए इस तारीख के बाद डिक्लेरेशन भरने वालों की तुलना में कम सेटलमेंट अमाउंट प्रदान करती है.

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