/financial-express-hindi/media/media_files/2024/10/22/1BhkZB6XRiqJJCMzjkpq.jpg)
NPS: एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों के लिए केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली 2021 को नोटिफाईड किया है.(Image: FE File)
Central govt employees can opt for VRS under National Pension System after 20 years of service: भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेल्फेयर (Department of Pension and Pensioners- DoPPW) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वॉलंटरी रिटायरमेंट-VRS) चुनने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अधिकारों से जुड़ी गाइडलाइन जारी की है. इस महीने 11 अक्टूबर को जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए विभाग ने एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मियों के सर्विस संबंधी मामलों के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (नेशनल पेंशन सिस्टम का इंप्लीमेंटेशन) नियमावली, 2021 को नोटिफाई किया है. इस फैसले से केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को लाभ होगा जो वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी वीआरएस लेना चाहते हैं. एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए यह नियम उनकी सेवा शर्तों और पेंशन के अधिकारों को तय करता है.
केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली, 2021 के नियम 12 के अनुसार एनपीएस के तहत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी 20 साल की सर्विस के बाद किसी भी समय वह नियुक्त करने वाले प्राधिकारी को लिखित में 3 महीने का नोटिस देकर सेवा से रिटायरमेंट का रिक्वेस्ट कर सकते हैं. जारी ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक 20 साल की सर्विस पूरी कर लेने के बाद VRS के नोटिस को नियुक्त करने वाले प्राधिकारी की मंजूरी की अपेक्षा होगी.
/financial-express-hindi/media/media_files/2024/10/22/PE5NGXoXTwSM5PDR5F0O.jpg)
/financial-express-hindi/media/media_files/2024/10/22/n5ZG1eELEblIgwniDo1z.jpg)
क्या VRS पर रिटायरमेंट जैसे मिलेंगे फायदे?
क्या केंद्र सरकार के कर्मियों को VRS पर रिटायरमेंट जैसे फायदे मिलेंगे? नियमावली में प्रावधान है कि एनपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारी बीस साल की नियमित सेवा के बाद नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस देकर किसी भी समय सेवा से VRS ले सकते हैं कर्मचारियों को नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस देना होगा.
VRS पर सरकारी कर्मचारी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकास और निकासी) विनियम, 2015 के तहत उपलब्ध लाभों का हकदार होगा, जो सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त होने वाले ग्राहक को दिए गए लाभों के समान है.
/financial-express-hindi/media/agency_attachments/PJD59wtzyQ2B4fdzFqpn.png)
Follow Us