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Advance Income Tax Deadline: अगर आपकी एडवांस टैक्स देनदारी बनती है, तो उसे 15 मार्च की डेडलाइन से पहले चुका दें, वरना पेनाल्टी देनी पड़ सकती है. (Image : Pixabay)
Check and Clear your Advance Income Tax liability Before Deadline: क्या आपको पता है कि आपके लिए मौजूदा वित्त वर्ष में एडवांस इनकम टैक्स का भुगतान करना जरूरी है या नहीं? अगर नहीं तो यह जानकारी फौरन हासिल कर लें और अगर आपकी एडवांस टैक्स देनदारी बनती है, तो उसे 15 मार्च की डेडलाइन से पहले पूरी तरह अदा कर दें. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको पेनाल्टी के तौर पर अतिरिक्त ब्याज देना पड़ सकता है. एडवांस टैक्स देना आपके लिए जरूरी है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर है कि आपकी सालाना आमदनी और उस पर बनने वाली कुल टैक्स देनदारी कितनी है.
किनके लिए जरूरी है एडवांस टैक्स भरना?
अगर किसी भी वित्त वर्ष के दौरान आपकी सालाना टैक्स देनदारी टीडीएस (TDS) काटने के बाद भी 10 हजार रुपये से ज्यादा निकलती है, तो आपके लिए एडवांस टैक्स (Advance Tax) भरना अनिवार्य है. इनकम टैक्स एक्ट के नियमों के मुताबिक व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स को अगर पेनाल्टी से बचना है, तो उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान एक स्पेसिफाइड शेड्यूल के हिसाब से करना जरूरी है. इस शेड्यूल के तहत एडवांस टैक्स देनदारी का भुगतान संबंधित वित्त वर्ष के दौरान 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च तक - चार किस्तों में करना होता है. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एडवांस टैक्स की चौथी किस्त का भुगतान करने की अंतिम तारीख 15 मार्च 2024 है. मौजूदा वित्त वर्ष के लिए एडवांस टैक्स के भुगतान का पूरा शेड्यूल नीचे टेबल में दिया है. लेकिन जिन टैक्स पेयर्स ने सेक्शन 44AD या 44ADA के तहत अनुमानित टैक्सेशन स्कीम (Presumptive taxation scheme) का विकल्प चुना है, उन्हें 15 मार्च को या उससे पहले अपनी पूरी इनकम टैक्स देनदारी का भुगतान एक ही बार में करना होता है.
एडवांस टैक्स भरने का शेड्यूल
देय तारीख (Due Date) | एडवांस टैक्स का अनिवार्य भुगतान (%) |
15 जून को या उससे पहले | नेट एस्टिमेटेड टैक्स देनदारी का 15% |
15 सितंबर को या उससे पहले | नेट एस्टिमेटेड टैक्स देनदारी का 45% (पहले किए जा चुके भुगतान को घटाने के बाद) |
15 दिसंबर को या उससे पहले | नेट एस्टिमेटेड टैक्स देनदारी का 75% (पहले किए जा चुके भुगतान को घटाने के बाद) |
15 मार्च को या उससे पहले | नेट एस्टिमेटेड टैक्स देनदारी का 100% (पहले किए जा चुके भुगतान को घटाने के बाद) |
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क्या सैलरीड लोगों को भी भरना पड़ सकता है एडवांस टैक्स
हालांकि सैलरीड लोगों को एडवांस टैक्स के भुगतान से छूट नहीं मिली हुई है, लेकिन आम तौर पर उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता है क्योंकि उनकी आय पर पूरा टैक्स उनके एंप्लॉयर द्वारा टीडीएस के रूप में काट लिया जाता है. लेकिन अगर किसी नौकरीपेशा व्यक्ति को मकान किराये, कैपिटल गेन, इंटरेस्ट या डिविडेंड की वजह से इतनी अतिरिक्त आय होती है, जिस पर सालाना टैक्स देनदारी टीडीएस काटने के बाद भी 10 हजार रुपये से ज्यादा है, तो उन्हें भी एडवांस टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है. अगर किसी नौकरीपेशा व्यक्ति के एंप्लॉयर ने सही जानकारी नहीं मिलने की वजह से या किसी भी और कारण से उतना टीडीएस नहीं काटा, जितना काटना चाहिए, तो ऐसी हालत में टैक्सपेयर की जिम्मेदारी है कि वो उस कमी को एडवांस टैक्स भरकर पूरा करे. दूसरी तरफ जिन वरिष्ठ नागरिकों की बिजनेस या प्रोफेशन से से कोई आय नहीं हो रही है, उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान करने से छूट दी गई है.