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Income tax: आयकर रिटर्न भरने से पहले समझ लें अपना स्लैब, नई और पुरानी टैक्स रिजीम में कितना लगेगा टैक्स

Current Income tax slabs: आयकर भरने वालों के लिए नई और ओल्ड टैक्स रिजीम में से किसी एक का चुनाव करना जरूरी है. टैक्स पेयर्स को उस टैक्स रिजीम का चुनाव करना चाहिए, जिसमें उनकी टैक्स देनदारी कम हो.

Current Income tax slabs: आयकर भरने वालों के लिए नई और ओल्ड टैक्स रिजीम में से किसी एक का चुनाव करना जरूरी है. टैक्स पेयर्स को उस टैक्स रिजीम का चुनाव करना चाहिए, जिसमें उनकी टैक्स देनदारी कम हो.

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Viplav Rahi
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Income tax return filing: इनकम टैक्स रिटर्न भरने का वक्त आ चुका है. आयकर रिटर्न फाइल करने की अंंतिम तारीख 31 जुलाई होती है. लेकिन आप उससे पहले भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं. (Image : Financial Express)

Income tax return filing: इनकम टैक्स रिटर्न भरने का वक्त आ चुका है. आयकर रिटर्न फाइल करने की अंंतिम तारीख 31 जुलाई होती है. लेकिन आप उससे पहले भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Returns) भर सकते हैं. देश के अधिकांश लोगों को एक वित्त वर्ष के दौरान तय सीमा से अधिक आमदनी होने पर इनकम टैक्स देना पड़ता है. किसी व्यक्ति को कितना टैक्स भरना होगा, यह उसकी आमदनी और उस पर लागू इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से तय होता है. न्यू टैक्स रिजीम के आने के साथ ही पिछले कुछ वर्षों से अब इसमें यह नई बात भी जुड़ गई है. न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम में स्लैब और टैक्स का ट्रीटमेंट अलग-अलग रखा गया है. जिन टैक्स पेयर्स की कोई बिजनेस इनकम नहीं है, वे हर साल इन दोनों में से किसी भी एक टैक्स रिजीम का चुनाव कर सकते हैं. हम यहां इन दोनों टैक्स रिजीम से जुड़ी हर जरूरी जानकारी दे रहे हैं, ताकि अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सोच रहे हों, तो यह काम आसानी से कर सकें. 

इस बार कैसे होगा इनकम टैक्स का कैलकुलेशन 

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स का कैलकुलेशन फिलहाल पिछले साल से लागू नियम-कायदों के हिसाब से ही हो रहा है, क्योंकि 2024 में हुए लोकसभा चुनावों के कारण सरकार ने फरवरी 2024 में अंतरिम बजट पेश किया था. लिहाजा उस बजट में आयकर कानूनों में कोई बदलाव नहीं किया गया. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट जुलाई में नई सरकार के गठन के बाद पेश किए जाने की संभावना है. लिहाजा तब तक पुराने कानून ही लागू रहेंगे. भले ही पूर्ण बजट पेश किया जाना बाकी है, लेकिन टैक्स देनदारी का सही अनुमान लगाने और स्रोत पर कर कटौती (TDS) को कम करने के लिए सही टैक्स रिजीम को चुनना जरूरी है. और यह तभी हो सकता है जब आपको मौजूदा वित्त वर्ष में लागू इनकम टैक्स स्लैब की सही जानकारी हो. नीचे टेबल में नई और पुरानी टैक्स रिजीम के तहत लागू टैक्स स्लैब और इनकम टैक्स रेट की जानकारी दी गई है:

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नई टैक्स रिजीम में आयकर स्लैब

आयकर स्लैब

आयकर की दर

0 से 3,00,000 रुपये तक

0

3,00,001 रुपये से 6,00,000 रुपये

5%

6,00,001 रुपये से 9,00,000 रुपये

10%

9,00,001 रुपये से 12,00,000 रुपये

15%

12,00,001 रुपये से 15,00,000 रुपये

20%

15,00,001 रुपये और उससे अधिक

30%

(देय आयकर पर 4% सेस और 50 लाख रुपये से अधिक आय पर सरचार्ज लागू) 


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पुरानी टैक्स रिजीम में आयकर स्लैब (60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए)

आयकर स्लैब

आयकर की दर

0 से 2,50,000 रुपये तक

0

2,50,001 रुपये से 5,00,000 रुपये

5%

5,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये

20%

10,00,001 रुपये और उससे अधिक

30%

(देय आयकर पर 4% सेस और 50 लाख रुपये से अधिक आय पर सरचार्ज लागू) 



नई और पुरानी रिजीम में आयकर स्लैब की तुलना

अगर आप अब भी कनफ्यूज हैं, तो नीचे दिए टेबल में नई और पुरानी टैक्स रिजीम के तहत लागू टैक्स स्लैब की तुलना करके अपने लिए सही रिजीम का चुनाव कर सकते हैं.  



टैक्सेबल इनकम

ओल्ड टैक्स रिजीम 

न्यू टैक्स रिजीम

0 से 2,50,000 रु.

Exempted

Exempted

2,50,001 रुपये से 3,00,000 रुपये

5%

Exempted

3,00,001 रुपये से 5,00,000 रुपये

5%

5%

5,00,001 रुपये से 6,00,000 रुपये

20%

5%

6,00,001 रुपये से 9,00,000 रुपये

20%

10%

9,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये

20%

15%

10,00,001 रुपये से 12,00,000 रुपये

30%

15%

12,00,001 रुपये से 15,00,000 रुपये

30%

20%

15,00,001 रुपये और उससे अधिक

30%

30%



नई और ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत कितनी आय कर से मुक्त है?

न्यू टैक्स रिजीम के तहत सभी टैक्स पेयर्स के लिए 3 लाख रुपये तक की आय कर से मुक्त है, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो. लेकिन नई टैक्स रिजीम में टैक्स रिबेट की वजह से 7 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वालों को कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा. अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिला दें, तो यह लिमिट 7.5 लाख रुपये सालाना हो जाती है. ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत, कर से मुक्त आय व्यक्ति की आयु पर निर्भर करती है. 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के लिए, 2.5 लाख रुपये तक की आय कर से मुक्त है. 60 से 80 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, 3 लाख रुपये तक की आय कर से मुक्त है. 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए, 5 लाख रुपये तक की आय कर से मुक्त है.

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