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31 मार्च से पहले निपटा लें ये 5 जरूरी काम, वरना बढ़ जाएगी परेशानी

चालू वित्त वर्ष का आखिरी महीना चल रहा है. इस महीने फाइनेंस से जुड़े कई ऐसे काम हैं जिनकी डेडलाइन पड़ रही है. किसी तरह की परेशनी या नुकसान से बचने के लिए 31 मार्च 2024 से पहले इन जरूरी कामों को निपटा लें.

चालू वित्त वर्ष का आखिरी महीना चल रहा है. इस महीने फाइनेंस से जुड़े कई ऐसे काम हैं जिनकी डेडलाइन पड़ रही है. किसी तरह की परेशनी या नुकसान से बचने के लिए 31 मार्च 2024 से पहले इन जरूरी कामों को निपटा लें.

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FE Hindi Desk
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आइए जानते हैं 31 मार्च 2024 किन-किन जरूरी कामों की डेडलाइन है.

Financial Deadlines Before 31 March 2024:चालू वित्त वर्ष 2023-24 समाप्ति की ओर है. 31 मार्च 2024 न सिर्फ वित्त वर्ष 2023-24 के समाप्ति की आखिरी दिन है, बल्कि ये तारीख इनवेस्टमेंट, टैक्स फाइलिंग, टैक्स सेविंग जैसे तमाम पर्सनल फाइनेंस से जुड़े काम के लिए डेडलाइन है. जिनमें फास्टैग केवाईसी, टैक्स डिडक्शन के लिए टीडीएस फाइलिंग सर्टिफिकेट, टैक्स सेविंग, आईटीआर जैसे काम शामिल है. चालू वित्त वर्ष का आखिरी महीना चल रहा है. इस महीने फाइनेंस से जुड़े कई ऐसे काम हैं जिनकी डेडलाइन पड़ रही है. किसी तरह की परेशनी या नुकसान से बचने के लिए 31 मार्च 2024 से पहले इन जरूरी कामों को निपटा लें.

अपडेटेड आईटीआर फाइलिंग डेडलाइन (Updated ITR)

वित्त वर्ष 2020-21 (AY 2021-22) के लिए अपडेटेड इनकम रिटर्न दाखिल (deadline to file an updated income tax return for FY21) करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2024 है. इस डेडलाइन का इस्तेमाल उन टैक्सपेयर्स द्वारा किया जा सकता है जो पहले वित्त वर्ष 2020-21 (AY 2021-22) के लिए अपना रिटर्न दाखिल करने से चूक गए हों या अनजाने में अपने किसी इनकम की रिपोर्ट देने से चूक गए हों या पहले दाखिल करते समय गलत आय विवरण प्रदान किया हो. इसके अलावा, टैक्सपेयर्स के पास कुछ नियमों के अधीन एसेसमेंट ईयर के समापन से 24 महीने यानी 2 साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की सुविधा है. ऐसे में जिन टैक्सपेयर्स ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आवेदन नहीं किया है उनके पास अभी भी 31 मार्च 2024 तक ऐसा करने का मौका है.

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FY2023-24 के लिए टैक्स सेविंग स्कीम डेडलाइन

अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम (old tax regime) का विकल्प चुना है और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स में छूट का लाभ पाने के लिए किसी स्कीम निवेश करना चाहते हैं, तो 31 मार्च, 2024 विकल्प चुनने की डेडलाइन है. इस तारीख से पहले निवेश कर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं. इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ), इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) और टर्म डिपॉजिट (एफडी) जैसे तमाम टैक्स सेविंग स्कीम उपलब्ध हैं. इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, एजुकेशन लोन और होम लोन जैसे खर्च कुछ अन्य विकल्प भी हैं जो आपको आपकी इनकम पर टैक्स में डिडक्शन का लाभ दिला सकते हैं और आपकी टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं. इसके अलावा ओल्ड टैक्स रिलीज विकल्प चुनने वाले टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स की धारा 80D, 80G, और 80CCD(1B) के तहत भी अतिरिक्त लाभ हासिल किए जा सकते हैं. इसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मदद ले सकते हैं.

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टैक्स डिडक्शन के लिए टीडीएस फाइलिंग सर्टिफिकेट

टैक्सपेयर्स को जनवरी 2024 के लिए विभिन्न धाराओं के तहत की गई टैक्स डिडक्शन के लिए टीडीएस फाइलिंग सर्टिफिकेट जारी करना होगा. विभिन्न सेक्शन पर लागू स्पेसिफिक डेडलाइन का जिक्र नीचे किया गया है.

17 मार्च - जनवरी 2024 के लिए धारा 194-IA, 194-IB और 194 M के तहत काटे गए टैक्स के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट

30 मार्च - फरवरी 2024 में धारा 194-IA, 194-IB और 194M के तहत काटे गए टैक्स के लिए फाइलिंग चालान स्टेटमेंट

मिनिमम इनवेस्टमेंट डेडलाइन

पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) जैसे सरकारी सेविंग स्कीम में सालाना में क्रमशः 500 रुपये और 250 रुपये मिनिमम निवेश की जरूरत होती है. अगर आप किसी वित्त वर्ष में यह न्यूनतम जमा करने से चूक जाते हैं, तो आपके खाते को डिफॉल्ट के रूप में चिह्नित किया जा सकता है और में ऐसे अकाउंट को ऑपरेशनल बनाने के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है. इसलिए अगर आप इस तरह के किसी भी स्कीम में निवेश किया है, लेकिन चालू वित्त वर्ष के दौरान उसमें मिनिमम अमाउंट निवेश नहीं किया है, तो डिफॉल्ट या जुर्माना देने से बचने के लिए आपके पास 31 मार्च, 2024 तक का समय है.

FASTag KYC डेडलाइन

हाल ही में FASTag यूजर्स के सामने आने वाली परेशानियों को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने FASTag KYC डिटेल अपडेट करने की  डेडलाइन 29 फरवरी से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर दी है.

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