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31 मार्च से पहले निपटा लें फाइनेंस के जरूरी काम, वरना बढ़ सकती हैं मुश्किलें

क्या आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है? अगर नहीं है तो वित्त वर्ष खत्म होने से पहले आप इसे लिंक करा लें नहीं मुश्किलों में फंस सकते हैं.

क्या आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है? अगर नहीं है तो वित्त वर्ष खत्म होने से पहले आप इसे लिंक करा लें नहीं मुश्किलों में फंस सकते हैं.

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FE Hindi Desk
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31 मार्च से पहले निपटा लें फाइनेंस के जरूरी काम, वरना बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Things to do before 31st March: पीपीएफ, एसएसवाई, एनपीएस में न्यूनतम राशि जमा करने में विफल रहने पर खातों को बंद कर दिया जाएगा और नया निवेश करने से पहले इसे नियमित या अनफ्रीज करना होगा.

Complete these important work of finance before March 31: चालू वित्त वर्ष का यह आखिरी महीना है और मार्च के बाद नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा. लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े इसलिए कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन्हें आपको जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए. क्या आपका पैन आधार से लिंक है? यदि नहीं, तो वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले इसे लिंक कर लें, अन्यथा आप मुश्किल में पड़ सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसी ही 5 बातों के बारे में जिसे इस महीने आपको निपटा लेना चाहिए.

पैन को करें आधार कार्ड से लिंक

आयकर विभाग ने आधार-पैन को लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दी है. विभाग ने दो महत्वपूर्ण केवाईसी दस्तावेजों को जोड़ने के लिए 31 मार्च 2023 को नई समय सीमा निर्धारित किया है. आयकर विभाग के अनुसार किसी का पैन कार्ड 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा, अगर इसे किसी आधार कार्ड से नहीं जोड़ा गया है. पैन-आधार लिंकिंग 31 मार्च 2023 तक मुफ्त है, जबकि 1 अप्रैल 2023 से पैन आधार लिंक करने के लिए 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा.

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अपडेटेड आईटीआर करें जमा

वित्त वर्ष 2019-20 या असेसमेंट इयर 2020-21 के लिए अपडेटेड आईटीआर जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है. अपडेटेड आईटीआर जमा करना सबसे जरूरी कार्यों में से एक है.

PPF/NPS/SSY खाते को निष्क्रिय होने से बचाएं

पीपीएफ (Public Provident Fund) एनपीएस (New Pension System) सुकन्या समृद्धि खाता (Sukanya Samriddhi Account) जैसे कुछ निवेशों को सक्रिय रखने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में खाते में एक न्यूनतम राशि जमा करने की आवश्यकता होती है. पीपीएफ, एसएसवाई, एनपीएस में न्यूनतम राशि जमा करने में विफल रहने पर खातों को बंद कर दिया जाएगा और नया निवेश करने से पहले इसे नियमित या अनफ्रीज करना होगा. अकाउंट को दोबारा एक्टिवेट करने में समय लग सकता है और आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. इससे बचने के लिए खाते में समय से न्यूनतम राशि जमा करनी चाहिए.

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कंपोजिशन स्कीम चुनें

एक टैक्सपेयर्स जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम है वो कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकता है. उत्तर-पूर्वी राज्यों और हिमाचल प्रदेश के मामले में अब यह सीमा 75 लाख रुपये है. टर्नओवर की कैलकुलेशन करने के लिए एक ही पैन के साथ पंजीकृत सभी व्यवसायों के टर्नओवर को ध्यान में रखा जाना चाहिए. कंपोजीशन स्कीम का विकल्प चुनने का आखिरी तारीख 31 मार्च  है.

टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट

मार्च के अंत का मतलब वित्तीय वर्ष के अंत से भी है. अगर एक कमाने वाला व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय आयकर स्लैब में मूल आय से अधिक है, उसको पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), ईएलएसएस म्युचुअल फंड और टैक्स सेविंग बैंक एफडी जैसे निवेश के रास्ते देखने की जरूरत है. ऐसा करने से वो इनकम टैक्स में कटौती क्लेम कर सकते हैं. इसके आलावा बता दें कि एडवांस टैक्स जमा करने की आज आखिरी तारीख थी. 

Public Provident Fund Sukanya Samriddhi Yojana Itr Filing