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EPFO Pension Scheme : नई ईपीएफओ नीति में शामिल होंगे असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी! 60 साल के बाद मिलेगी 3 हजार रुपए मासिक पेंशन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की “यूनिवर्सल पेंशन स्कीम” से असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी मिलेगी रिटायरमेंट पेंशन समेत अन्य सुविधाएं.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की “यूनिवर्सल पेंशन स्कीम” से असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी मिलेगी रिटायरमेंट पेंशन समेत अन्य सुविधाएं.

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FE Hindi Desk
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Employees Provident Fund Organisation, EPFO, pension scheme, unorganised sectors, individual contribution

नई पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पेंशन के साथ ही विधवा पेंशन और विकलांगता पेंशन का भी प्रावधान है.

EPFO Pension Scheme : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा जल्द ही यूनिवर्सल पेंशन स्कीम (Universal Pension Scheme) को लागू किया जा रहा है. इस स्कीम के जरीए असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों, छोटे-मोटे काम करने वाले कामगारों और दिहाड़ी मजदूरों को संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की तरह से वृद्धावस्था में दी जाने वाली पेंशन जैसी सुविधाओं के दायरे में लाया जा सकता है. विभाग से जुड़े एक सूत्र के अनुसार, ईपीएफओ की इस नई पेंशन स्कीम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक कर्मचारी को रिटायरमेंट यानी 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिले.

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सेवा की अवधि 10 साल से बढ़ाकर 15 साल की गई

यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए वृद्धावस्था में रिटायरमेंट पेंशन, विधवा पेंशन, बच्चों की पेंशन और विकलांगता पेंशन की व्यवस्था की गई है. हालांकि इस स्कीम का लाभ पाने के लिए तय सेवा समय को बढ़ा दिया गया है. अब सेवा की न्यूनतम अवधि 10 साल से बढ़ 15 साल हो गई है. ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की मौत 60 साल से पहले हो जाती है, तो इस स्कीम के तहत मृतक के परिवार को पेंशन दी जाएगी. 3,000 रुपये मासिक पेंशन पाने के लिए व्यक्ति को लगभग 5.4 लाख रुपये जमा कराने होंगे. इसके साथ ही यदि व्यक्ति ज्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो उन्हें ईपीएफओ द्वारा ज्यादा योगदान राशि जमा कराने का भी विकल्प दिया जाएगा.

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मौजूदा समय में 20 से ज्यादा कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में प्रति माह 15,000 रुपये तक कमाने वाले श्रमिकों के लिए ईपीएफ योगदान अनिवार्य है. प्रत्येक कर्मचारी को अपने मूल वेतन का करीब 12 फीसदी हिस्सा ईपीएफ योजना में जमा कराना होता है. ईपीएफ में योगदान करने वाले सभी लोगों के लिए ईपीएस अनिवार्य है. कंपनी के योगदान में से 8.33 फीसदी पेंशन योजना में जमा किया जाता है, जो 15,000 रुपये मासिक वेतन की वेतन सीमा के आधार पर 1,250 रुपये प्रति माह होता है, रिटायमेंट के बाद पेंशन का भुगतान मासिक आधार पर तय निर्धारित फार्मूले पर किया जाता है.

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