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बीमारी का कारण बताकर कई बार पैसे ईपीएफ का पैसा निकाल सकते हैं.
EPF Withdrawal Process: क्या आप के एक कंपनी वर्कर हैं? आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहां आपके साथ 20 या 20 से अधिक कोवर्कर साथ में काम करते हैं. हर महीने आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा प्राविडेंट फंड यानी पीएफ के नाम पर कट जाता है. यह सिर्फ आपके साथ ही नहीं बल्कि संगठित क्षेत्र के बाकी वर्कर के साथ होता है. कंपनी वर्कर का वित्तीय भविष्य बेहतर हो उसके लिए यह प्रावधान किया गया है.
अब सवाल ये है कि क्या जरूरत पड़ने पर इस पैसे का इस्तेमाल आप कर सकेंगे? तो जवाब है हां, बशर्ते ईपीएफओ द्वारा तय किए गए शर्तों को पूरा करना होगा. पीएफ अकाउंट में जमा पैसे आप कब-कब निकाल सकते हैं उसके बारे में और प्रक्रिया यहां देख सकते हैं.
कब निकाल सकते हैं EPF का पैसा
EPF का पैसा कंपनी कर्मचारी के रिटायर (58 साल) होने पर एक साथ पूरी रकम निकाली जा सकती है. इसके अलावा ईपीएफ कुछ खास परिस्थितियों में आंशिक रूप से पीएफ का पैसा निकालने की इजाजत देता है. इसके लिए पीएफ एडवांस फार्म 31 फार्म भरना होगा. एडवांस निकासी के लिए बीमारी का कारण बताकर ईपीएफ का पैसा निकाले जा सकते हैं.
शादी या फिर जमीन लेना
नौकरी चली जाने पर दो महीने बाद पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं.
किसी खास परिजन की शादी या बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पीएफ से पैसे निकालने का नियम है. हालांकि, इसके लिए आपको नौकरी करते हुए कम से कम सात साल हो जाना चाहिए. इसके बाद आप अपने अंशदान की 50 फीसदी तक रकम निकाल सकते हैं. अन्य भी कारण हैं. फॉर्म 31 के जरिए एडवांस क्लेम के लिए ईपीएफओ की गाइलाइन देख सकते हैं.
EPF का पैसा निकालने के लिए घर बैठे ऐसे करें क्लेम
PF का पैसा निकालने के लिए घर बैठे क्लेम तभी किया जा सकता है जब UAN एक्विव और बैंक, पैन व आधार की केवाईसी पूरी होगी तक इन स्टेप्स की मदद से क्लेम कर सकेंगे.
सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia .gov.in या unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं.
अब 12 अंकों का UAN नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करने के लिए आगे बढ़ें. UAN नंबर से लिंक मोबाइल पर नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा. उसे भरकर सबमिट कर दें.
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स्क्रीन पर कुछ इस तरह का पेज खुलेगा. सामने नजर आ रहे ऑनलाइन सर्विस सेक्शन पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन में दिए गए क्लेम विकल्प पर क्लिक करके आगे बढ़ें.
अब वेरिफिकेशन के लिए UAN के साथ लिंक बैंक अकाउंट नंबर भरने के लिए कहा जाएगा. सही डिटेल भरकर वेरीफाई करने के लिए आगे बढ़ें. मेंबर की सहमति पर उक्त बैंक खाते में क्लेम राशि भेजी जाएगी.
अब 'प्रॉसिड फॉर ऑनलाइन क्लेम' ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ें.
पीएफ का पैसा निकालने के लिए फार्म 31 और कंपनी चुनें. यहां कारण भरना होगा कि आप किस लिये पैसा निकालना चाहते हैं. बता दें कि बीमारी का कारण बताकर कई बार पैसे निकाले जा सकते हैं. कारण भरें और अपने पीएफ और पेंशन शेयर की निकासी के लिए अपना क्लेम करें.
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