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EPFO: नौकरी बदल रहे हैं या ब्रेक लेने का है मन, लेना न भूलें EPS का यह पेंशन सर्टिफिकेट, भविष्य में मिलेगा फायदा

EPS Certificate For Pension: जब भी नौकरी बदल रहे हैं या नौकरी से कुछ दिनों का बेक लेने का मन है, ऐसा करते समय EPS पेंशन सर्टिफिकेट लेना नहीं भूलना चाहिए.

EPS Certificate For Pension: जब भी नौकरी बदल रहे हैं या नौकरी से कुछ दिनों का बेक लेने का मन है, ऐसा करते समय EPS पेंशन सर्टिफिकेट लेना नहीं भूलना चाहिए.

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Sushil Tripathi
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Pension Certificate

EPFO: अगर आप 10 साल तक प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं तो पेंशन के हकदार हो सकते हैं.

EPS pension certificate: अगर आप 10 साल तक प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं तो पेंशन के हकदार हो सकते हैं. ईपीएफओ (EPFO) के नियमों के मुताबिक कोई भी कर्मचारी अगर अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में योगदान करता है तो 10 साल नौकरी करने के बाद पेंशन पाने का हकदार हो जाता है. हालांकि यह पेंशन उसे 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद मिलता है. 58 साल के बाद भी नौकरी जारी रखता है तो उसे पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी. हालांकि इसके लिए पेंशन सर्टिफिकेट जरूरी होता है. EPF के नियमों के मुताबिक, कम से कम 10 सालों तक और 58 साल से कम उम्र तक ईपीएफ में योगदान करने वाले सब्‍सक्राइबर्स को पेंशन पाने के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) का पेंशन सर्टिफिकेट देना होता है.

पेंशल के लिए ईपीएस से सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है, इसलिए जब भी नौकरी बदल रहे हैं या नौकरी से कुछ दिनों का बेक लेने का मन है, ऐसा करते समय EPS पेंशन सर्टिफिकेट लेना नहीं भूलना चाहिए. अगर आप EPF में योगदान करते हैं तो अपने EPF खातों को पुराने से नए एंम्‍प्‍लॉयर को ट्रांसफर करना भी जरूर याद रखना चाहिए. हालांकि, बहुत से कर्मचारियों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से EPS सर्टिफिकेट भी लेना चाहिए.

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क्‍या है पेंशन सर्टिफिकेट, कब है जरूरी

EPS पेंशन सर्टिफिकेट आल में पेंशन के लिए एक प्रूफ की तरह होता है, क्योंकि इसकी मदद से आपको नौकरी बदलने पर पेंशन ट्रांसफर करने की सुविधा मिलती है. पेंशन का दावा करने के लिए आपके पास इस सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है. हालांकि अगर आपने 10 सालों से कम समय तक पीएफ में योगदान दिया है तो भी आप पेंशन सेवा को जारी रखने के लिए स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है.

अगर आप पीएफ में पैसे कटवाते हैं और बीच बीच में अपनी नौकरी बदलते हैं यानी एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी ज्‍वॉइन करते हैं, पीएफ को EPFO पोर्टल पर नई कंपनी में ट्रांसफर करवा लेना चाहिए. लेकिन मान लीजिए कि जॉब स्विच करने के बाद नई कंपनी EPF के दायरे में नहीं है, तो बाद में पेंशन लेने के लिए स्कीम सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है. जिससे बाद में EPF के दायरे में आने वाली किसी दूसरी कंपनी में स्विच करने पर अपने पेंशन अकाउंट को स्‍कीम सर्टिफिकेट की मदद से वहां फिर ट्रांसफर करवा सकते हैं.

अगर आपने 10 साल तक EPF में योगदान में अपना योगदान दिया है और अब नौकरी नहीं करना चाहते तो 58 साल बाद पेंशन लेने के लिए सर्टिफिकेट होना जरूरी है.

वहीं अगर आपको 10 साल पहले ही नौकरी से बीच में ब्रेक लेने का मन है, लेकिन बाद में फिर नौकरी करने का इरादा है तो यह सर्टिफिकेट बहुत काम का है. अगर आप भविष्य में जब भी नई नौकरी को ज्‍वॉइन करेंगे, तो इस सर्टिफिकेट के जरिए पिछले पेंशन अकाउंट को नई नौकरी में जुड़वा सकते हैं. ऐसे में नौकरी का समय 10 साल पूरा होता है तो 58 की उम्र में पेंशन पाने के हकदार बन सकते हैं.

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पेंशन में कितनी जमा होती है रकम

हर महीने PF खाते में कर्मचारी की बेसिक सैलरी + डीए का 12 फीसदी जमा होता है. एम्प्लॉयर/कंपनी का योगदान भी 12 फीसदी ही होता है. कंपनी द्वारा किए जाने वाले योगदान में से 8.33 फीसदी राशि कर्मचारी के पेंशन फंड (EPS Fund) में जाती है और बाकी 3.67 फीसदी राशि ही पीएफ खाते में जाती है. हालांकि, पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15 हजार रुपए है. ऐसे में अगर किसी व्‍यक्ति की सैलरी 15000 रुपए है तो 15000 X 8.33 /100 = 1250 रुपए हर महीने उसके पेंशन खाते में जाएंगे.

कैसे पाएं पेंशन सर्टिफिकेट

  • सबसे पहले आपको EPFO की आधिकारिक वेबसाइट http://www.epfindia.gov.in पर विजिट करना होगा. होम पेज पर दाईं ओर दिए गए online claims member account transfer के विकल्प का चयन करें.
  • अब आपकी स्क्रीन पर UAN Portal खुल जाएगा. अपना यूजरनेम (UAN नंबर) और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें.
  • नया पेज खुलने पर Online Services के विकल्प का चयन करें.
  • आपके सामने कुछ सर्विसेज की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें CLAIM (FORM 31, 19, 10C&10D) के लिंक पर क्लिक करें.
  • अगले पेज पर आपको अपने व्यक्तिगत पहचान से सम्बंधित डिटेल दर्ज करनी होगी. मसलननाम, जन्मतिथि, आधार नंबर.
  • यहां बैंक अकाउंट नंबर के सामने खाली बॉक्स होगा, जिसमें अपने बैंक अकाउंट का नंबर दर्ज करें.
  • इसके बाद नीचे Proceed for Online Claim का विकल्प दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.
  • अगर आप अपने पेंशन अकाउंट में जमा पैसों को अगली नौकरी के साथ जुड़वाना चाहते हैं तो SCHEME CERTIFICATE (FORM-10 C) के विकल्प पर क्लिक करें.
  • इसके बाद अपना पूरा पता बॉक्स में दर्ज करें.
  • इसके बाद आपको बैंक से सम्बन्धित दस्तावेज अपलोड करने होंगे जैसे आपके पीएफ से लिंक बैंक अकाउंट की पास बुक का पहला पेज या फिर चेक बुक.
  • इसके बाद पेज में सबसे नीचे मौजूद Get Aadhaar OTP के विकल्प पर क्लिक करें.
  • इसके बाद अपने आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर आये हुए ओटीपी को दर्ज करें और वेरिफिकेशन पूरा करें. यहां आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है.
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