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सरकार ने रक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया है कि SPARSH पोर्टल से जुड़ी समस्याओं पर एक FAQ दस्तावेज जारी करें, ताकि पेंशनर्स को मदद मिल सके. (AI Image)
Big changes coming in pension rules for THESE central govt employees? देश में सेना के जवान और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में तैनात कर्मचारी (Central Government Employees) समय-समय पर अपनी समस्याएं और मांगें अलग-अलग मंचों पर उठाते रहते हैं. कर्मचारियों की यूनियन्स और अन्य प्रतिनिधि संगठन हाल ही में केंद्र सरकार को फैमिली पेंशन, वन रैंक वन पेंशन (OROP) और पेंशन कॉम्यूटेशन जैसे मसलों पर पत्र लिख चुके हैं और बातचीत भी कर चुके हैं.
इन मसलों को सुलझाने और कर्मचारियों के हित में काम करने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम यानी जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) भी सक्रिय रूप से चर्चा कर रही है. यह काउंसिल कर्मचारी संगठनों और सरकारी अधिकारियों की संयुक्त संस्था है, जो कर्मचारियों और सरकार के बीच बातचीत को बेहतर बनाने और विवादों को सुलझाने का काम कर रही है.
केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2025 को दिल्ली के विज्ञान भवन में SCOVA (Standing Committee of Voluntary Agencies) की 34वीं बैठक की. इस बैठक में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों और रक्षा पेंशनर्स से जुड़ी कई अहम समस्याएं उठाई गईं. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री (कार्मिक) ने की.
SPARSH पोर्टल पर हो रही परेशानी
बैठक में बताया गया कि रक्षा मंत्रालय के SPARSH पोर्टल पर शिफ्ट होने के बाद कई बुज़ुर्ग पेंशनरों को पेंशन मिलने में परेशानी हो रही है. खासकर जिनके पुराने रिकॉर्ड अधूरे हैं, उन्हें अतिरिक्त पेंशन, पेंशन कॉम्यूटेशन की बहाली, और समय पर भुगतान में दिक्कतें आ रही हैं.
SPARSH (System for Pension Administration – Raksha) रक्षा मंत्रालय की एक डिजिटल योजना है, जिसे अक्टूबर 2020 में शुरू किया गया था. इसे प्रयागराज स्थित Defense Accounts Department संचालित करता है. अब पेंशनरों को बार-बार दफ्तर नहीं जाना पड़ता — वे घर बैठे पेंशन की स्थिति देख सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं और शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
पहले पेंशन की प्रक्रिया में कई एजेंसियां, बैंकों की लंबी कड़ियाँ और बहुत सारा कागज़ी काम होता था, जिससे देरी, गलती और जानकारी की कमी आम बात थी. लेकिन SPARSH ने पूरी प्रक्रिया को एक ही जगह पर लाकर डिजिटल कर दिया है. अब पेंशन की मंजूरी से लेकर उसके सीधे खातों में ट्रांसफर तक सब कुछ ऑनलाइन होता है.
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विदेश में रहने वाले पेंशनरों की मुश्किल
विदेश में रहने वाले पेंशनर्स को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) जमा करने में दिक्कत हो रही है. इस पर सरकार ने कहा कि ऐसे लोग भारतीय दूतावास के माध्यम से DLC जमा कर सकते हैं और इस काम को और आसान बनाने के लिए अन्य डिजिटल उपायों पर भी काम हो रहा है.
सरकार ने रक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया है कि SPARSH पोर्टल से जुड़ी समस्याओं पर एक FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल) दस्तावेज जारी करें, ताकि पेंशनर्स को मदद मिल सके.
सरकार बनाएगी OROP पर नई नीति
बैठक में वन रैंक वन पेंशन (OROP) से जुड़ी समस्याएं भी सामने आईं. इस पर सरकार ने कहा कि इस मुद्दे पर अलग से वित्त विभाग (Department of Expenditure) के साथ चर्चा की जाएगी और एक नीति बनाई जाएगी.
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15 साल की कटौती घटाकर 12 साल करने की मांग
इस समय जो पेंशनर कॉम्यूटेड पेंशन लेते हैं, यानी एकमुश्त राशि लेते हैं, उसकी कटौती 15 साल तक की जाती है. लेकिन अब RBI की ब्याज दरें कम हो गई हैं, इसलिए पेंशनर्स का कहना है कि 15 साल की यह अवधि ज़्यादा है. उन्होंने मांग की कि इस कटौती की अवधि को घटाकर 12 साल किया जाए ताकि उनसे ज्यादा पैसा न वसूला जाए.
फैमिली पेंशन शुरू करने की प्रक्रिया हो आसान
जब कोई पेंशनर गुजर जाता है, तो उसके परिवार को फैमिली पेंशन शुरू करवाने में काफी दिक्कत होती है. इस पर पेंशनर्स संघ ने सरकार से मांग की कि एक सामान्य प्रक्रिया (SOP) बनाई जाए, जिससे मृतक पेंशनर के परिवार को जल्दी और आसानी से पेंशन मिल सके.
सरकार ने दी भरोसे की बात
SCOVA की इस बैठक में सरकार ने पेंशनर्स की बातें गंभीरता से सुनीं और कई मामलों में जरूरी कार्रवाई का भरोसा भी दिया. अब देखना होगा कि इन मांगों पर फैसले कब और कैसे लिए जाते हैं.