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बिना पेनल्टी और एक्स्ट्रा चार्ज के इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 थी.
इस साल 31 जुलाई तक वित्त वर्ष 2023-24 (असेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने वालों की संख्या 7.5% बढ़कर 7.28 करोड़ हो गई. जबकि पिछले साल जुलाई तक वित्त वर्ष 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए 6.77 करोड़ ITR फाइल किए गए थे. इस साल न्यू टैक्स रिजीम चुनने वाले टैक्सपेयर्स की संख्या में भारी बढ़त देखने को मिल रहा है. टैक्स एक्सपर्ट्स उम्मीद जता रहे हैं कि संभवतः अगले साल तक वित्त मंत्रालय ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म करने का फैसला कर सकता है. ऐसे में मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम को कब बंद करने की घोषणा करेगी?
करीब 72 फीसदी करदाताओं ने न्यू टैक्स रिजीम चुना हैं. इन अनुमानित आंकड़ों पर चार्टर्ड अकाउंटेंट अंकिता भार्गव कहती हैं कि करदाताओं का यह डेटा इस बात का बड़ा संकेत है कि जल्द ही या कुछ समय बाद ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म कर दिया जाएगा. हाल के बजट में भी सरकार ने ओल्ड रिजीम अपनाने वालों को किसी तरह की बेनिफिट देने से जुड़े घोषणा करने से दूरी बनाई है.
एक अन्य टैक्स एक्सपर्ट सचिन साह ने कहा कि साल 2024 के बजट से पता चल रहा है कि सरकार चाहती है कि करदाता न्यू टैक्स रिजीम को चुनें उनका मानना है कि यह वजह है कि न्यू रिजीम को काफी सरल बनाया गया है और इस साल के आंकडों पर नजर डालें तो ओल्ड रिजीम को अपनाने वाले सिर्फ 28 फीसदी करदाता ही रह गए हैं. ऐसे में अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से अगले साल तक ओल्ड टैक्स रिजीम को पूरी तरह से खत्म किए जाने का ऐलान बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात नहीं होगी.
31 जुलाई तक भरे गए 7.28 करोड़ टैक्स रिटर्न
इस बीच, वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि करदाताओं और टैक्स एक्सपर्ट्स ने इस बार काफी दिलचस्पी दिखाई, जिससे आईटीआर फाइल करने वालों की संख्या में काफी बढ़त देखने को मिल रही है. इन्ही सबका का परिणाम है कि इस बार 31 जुलाई 2024 तक रिकॉर्ड आईटीआर फाइल किए गए. वित्त मंत्रालय की ओर से बताया गया कि 31 जुलाई 2024 तक AY 2024-25 के लिए कुल 7.28 करोड़ से अधिक टैक्स रिटर्न फाइल किए गए, जबकि एक साल पहले इसी तारीख तक AY 2023-24 के लिए 6.77 करोड़ रिटर्न फाइल किए गए थे. पिछले साल की तुलना में इस बार ITR फाइल करने वालों की संख्या 7.5% अधिक रही.
70% से अधिक करदाताओं को पसंद आई न्यू टैक्स रिजीम
असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इस साल कुल 7.28 करोड़ ITR फाइल किए गए. जिनमें से 5.27 करोड़ टैक्स रिटर्न न्यू रिजीम के तहत फाइल किए गए. जबकि ओल्ड रिजीम के तहत सिर्फ 2.01 करोड़ रिटर्न भरे गए. ओल्ड रिजीम के तहत फाइल किए गए ITR की तुलना में न्यू रिजीम के जरिए भारी संख्या में रिटर्न दाखिल किए हैं. इस तरह से करीब 72% करदाताओं ने न्यू रिजीम को चुना है और सिर्फ 28% रिटर्न ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत भरे गए हैं.
कुछ मामलों को छोड़कर बिना पेनल्टी और एक्स्ट्रा चार्ज के ज्यादातर करदाताओं के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई, 2024 थी. इस तारीख को ई-फाइलिंग प्लेटफार्म पर काफी हचचल रही. एक ही दिन यानी 31 जुलाई, 2024 को 69.92 लाख से अधिक ITR दाखिल किए गए. ई-फाइलिंग पोर्टल ने 31 जुलाई को शाम 07:00 बजे से 08:00 बजे के बीच एक घंटे में 5.07 लाख ITR दाखिल करने की अपनी उच्चतम दर भी देखी. आईटीआर फाइलिंग की हाईएस्ट प्रति सेकंड रेट 17 जुलाई को सुबह 08 बजकर 13 मिनट पर 917 थी. वहीं अंतिम दिन यानी 31 जुलाई को रात 8 बजकर 8 मिनट पर आईटीआर फाइलिंग की उच्चतम प्रति मिनट दर 9,367 थी.
आयकर विभाग को 31 जुलाई के दिन 58.57 लाख टैक्स रिटर्न भरे गए. इतनी भारी संख्या में पहली बार आयकर विभाग को एक ही दिन में रिटर्न मिले. हालांकि टैक्स बेस के लिहाज से बढ़ा ये दायरा अच्छा संकेत है. आईटीआर (आईटीआर फार्म 1, आईटीआर-2, आईटीआर-4, आईटीआर-6) फाइलिंग की शुरूआत को नए वित्त वर्ष के पहले दिन यानी 1 अप्रैल से हुआ. आईटीआर-3 और आईटीआर-5 भी पिछले वित्त वर्ष की तुलना में पहले जारी किए गए. करदाताओं को ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम के बारे में शिक्षित करने पर बहुत जोर दिया गया. इस पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और शैक्षिक वीडियो तैयार किए गए और ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड किए गए.